सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वकील गौतम खेतान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की एक धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रभावशाली आरोपी अब कानून को चुनौती देने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं, जबकि उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह मुकदमे का सामना करना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा—
“सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं, मैं कानून की वैधता को चुनौती दूंगा… यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह एक “अद्भुत प्रवृत्ति” बन गई है कि समृद्ध और प्रभावशाली आरोपी जब उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही हो, तो वे कानून की धाराओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने लगते हैं।
“अगर आप आरोपी हैं, तो एक सामान्य नागरिक की तरह मुकदमे का सामना करें,” कोर्ट ने स्पष्ट कहा।
खेतान ने PMLA की धारा 44(1)(c) को चुनौती दी थी, जिसके तहत यदि किसी अन्य अदालत द्वारा “शेड्यूल अपराध” (predicate offence) का संज्ञान लिया गया हो, तो उसे PMLA के विशेष न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और मूल अपराध दोनों की एकसाथ सुनवाई हो सके।
इस प्रावधान का उद्देश्य क्षेत्राधिकार के टकराव को रोकना और सुनवाई की प्रक्रिया को एकरूप बनाना है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जो खेतान की ओर से पेश हुए, ने दलील दी कि यह धारा संविधान के खिलाफ है और इसकी स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि PMLA की वैधता से जुड़े कई मुद्दे पहले से ही विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार मामले की पुनर्विचार याचिकाओं में लंबित हैं। ऐसे में अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
“चूंकि PMLA की वैधता से जुड़ी समीक्षा याचिकाएं पहले से लंबित हैं, इसलिए हमें यह याचिका अलग से सुनवाई योग्य नहीं लगती,” कोर्ट ने कहा।
हालांकि, पीठ ने कानूनी प्रश्न को ओपन रखा और वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा को पुनर्विचार याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी।
गौतम खेतान पर आरोप है कि उन्होंने ₹3,600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में कथित घूस और काले धन को विदेशों में भेजने में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है।

