सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति के लिए उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के केस को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और एस.सी. शर्मा की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पिछले फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखने की पुष्टि की गई थी।

यह मामला सितंबर 2020 में दर्ज सीबीआई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें शिवकुमार पर 2013 से 2018 तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया है। शिवकुमार ने एफआईआर को चुनौती देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी।

अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए व्यापक दस्तावेज़ों पर ध्यान दिया, जिसने एफ़आईआर के लिए आधार को मज़बूत किया। जाँच की शुरुआत 2007 में आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के दफ़्तरों और आवास पर की गई तलाशी और ज़ब्ती अभियान से हुई। 2017 में ईडी द्वारा की गई पूछताछ और बाद में सीबीआई की जाँच इन निष्कर्षों से उपजी थी।

सीबीआई को राज्य सरकार से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद सितंबर 2019 में शिवकुमार के ख़िलाफ़ एफ़आईआर के साथ आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद अगले साल औपचारिक आरोप लगाए गए।

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कानूनी झटकों के बावजूद, शिवकुमार ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन समय बदलेगा।” उन्होंने भविष्य में राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलाव का सुझाव दिया।

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