सभी पात्र कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति से समान रूप से लाभ मिलना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से निहित अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से मिलना चाहिए। यह फैसला मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम श्याम कुमार यादव एवं अन्य (विशेष अपील अनुमति (सी) संख्या 25609/2018) के मामले में आया, जिस पर 22 जुलाई, 2024 को फैसला हुआ।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शासकीय कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबलपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्याम कुमार यादव की नियुक्ति को नियमित करने का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

श्याम कुमार यादव को 26 नवंबर, 1993 को कलेक्टरेट दर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 12 मई, 1995 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर उन्हें 2006 में बहाल कर दिया गया। हालांकि, राज्य ने दावा किया कि उनकी बहाली 2009 में हुई थी।

मामला कई दौर के मुकदमे से गुजरा, जिसमें मुख्य मुद्दा यह था कि क्या यादव को सरकारी नीति और दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी लंबी सेवा को देखते हुए नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल किए जाने का अधिकार था। हाईकोर्ट ने यादव के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे 16 मार्च, 2018 को उसकी खंडपीठ ने बरकरार रखा।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है और नियमितीकरण नीतियों को कैसे लागू किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने टिप्पणी की: “यह सच है कि दैनिक वेतन पर कार्यरत किसी कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करने का कोई कानूनी रूप से निहित अधिकार नहीं है। हालांकि, यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को दिया जाना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती”।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि यादव ने 2005 से 2009 तक लगातार दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया था, इस पद के लिए उनकी पात्रता निर्विवाद थी, और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संभालने के राज्य के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि “समय-समय पर याचिकाकर्ता-राज्य की ओर से दायर हलफनामे या दस्तावेज, विशेष रूप से आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, भोपाल का हलफनामा, हमारे दिनांक 22.04.2024 के आदेश के अनुपालन में, अस्पष्ट, टालमटोल करने वाले और भ्रामक हैं”।

न्यायालय ने नियमितीकरण नीतियों के निष्पक्ष क्रियान्वयन के महत्व पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि “ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती”।

अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और यादव की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने राज्य को तीन महीने के भीतर यादव को नियमित रोजगार के सभी लाभ, जिसमें वेतन और वरिष्ठता का बकाया शामिल है, प्रदान करने का निर्देश दिया।

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इस मामले में श्री भरत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सनी चौधरी, एओआर, और श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के लिए बहस की।

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