वकीलों को अपने मुवक्किलों के लिए केवल डाकिया बनकर काम नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि मुआवज़े के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील को फटकार लगाई, जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा “अवमाननापूर्ण” माने जाने वाले हलफ़नामे को प्रस्तुत करने की आलोचना की गई। न्यायालय ने कहा कि वकील को ऐसा हलफ़नामा दायर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जवाब में, वकील ने तुरंत माफ़ी मांगी और न्यायालय को सूचित किया कि राज्य हलफ़नामा वापस ले रहा है। हालाँकि, न्यायालय की नाराज़गी बनी रही, जिसके कारण उसने आईएएस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को यह भी याद दिलाया कि उन्हें केवल मुवक्किल के डाकिया बनकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

यह मामला उस ज़मीन से जुड़ा है जिस पर महाराष्ट्र राज्य ने छह दशक पहले अवैध रूप से कब्ज़ा किया था। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में सही ज़मीन मालिक को उचित मुआवज़ा प्रदान करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को पुणे के पास की ज़मीन का वर्तमान बाज़ार मूल्य पता लगाने का निर्देश दिया है। हालाँकि राज्य ने शुरू में 37 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन न्यायालय ने अद्यतन मूल्यांकन प्राप्त करने पर ज़ोर दिया।

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न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में आईएएस अधिकारी ने एक बयान प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि भूमि मालिक और न्यायालय दोनों ही पुणे कलेक्टर के नवीनतम मूल्यांकन को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा निर्धारित करना राज्य की जिम्मेदारी है। नवीनतम मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि मुआवजा 48.6 करोड़ रुपये होगा।

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महाराष्ट्र सरकार ने मौद्रिक मुआवजे के बजाय पुणे नगर निगम क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भूमि मालिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने भूमि मालिक के वकील ध्रुव मेहता से अपने मुवक्किल से परामर्श करने के लिए कहा कि वे मौद्रिक मुआवजा या बदले में भूमि चाहते हैं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को प्रस्तावित भूमि का एक साथ निरीक्षण करना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य ने मौजूदा बाजार दर के आधार पर मुआवजे की गणना नहीं की है, और उस पर देरी करने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। अदालत ने टिप्पणी की, “यह स्पष्ट है कि राज्य ने अपने वकील द्वारा अदालत को दिए गए आश्वासनों पर खरा नहीं उतरा है। राज्य ने 1989 की दर पर मुआवज़ा देने की अपनी इच्छा को फिर से दोहराया है, साथ ही उस राशि पर ब्याज भी दिया है। अगर राज्य के पास समय मांगने का कोई खास उद्देश्य था, तो उसे इस मामले पर काम करना चाहिए था और मुआवज़े की राशि का उचित मूल्यांकन प्रदान करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि राज्य केवल मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है।”

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