पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर संतोष करुणाकरण को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) द्वारा उन पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि उनके मामले की दोबारा निष्पक्ष सुनवाई की जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस 2021 के फैसले को पलट दिया, जिसमें करुणाकरण की याचिका खारिज कर दी गई थी और KCA द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने “अत्यंत कठोर दृष्टिकोण” अपनाया और करुणाकरण की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने तथ्यों को छिपाकर अदालत से “गंदे हाथों” के साथ संपर्क किया।
करुणाकरण, जो तिरुवनंतपुरम जिला क्रिकेट संघ के सदस्य भी हैं, ने 2019 में केसीए के लोकपाल-सह-नैतिकता अधिकारी से अनुरोध किया था कि राज्य के सभी जिलों में लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप मॉडल उपविधियों को लागू किया जाए। हालांकि, अक्टूबर 2020 में लोकपाल ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि करुणाकरण ने बार-बार निर्देश के बावजूद संबंधित जिला क्रिकेट संघों (DCA) को पक्षकार नहीं बनाया।

इसके बाद करुणाकरण ने इस फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह दलील देते हुए कि लोकपाल की कार्यवाही पारदर्शी नहीं थी और उन्हें कभी यह निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया कि DCA को पक्षकार बनाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट की एकल पीठ और फिर डिवीजन बेंच दोनों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे KCA ने अगस्त 2021 में उन्हें अपने उपविधि की धारा 15(4)(s) के तहत आजीवन प्रतिबंधित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि करुणाकरण की दलीलें उचित हैं और लोकपाल की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी थी। न्यायालय ने कहा कि करुणाकरण और उनके वकील को वर्चुअल सुनवाई के दौरान कई बार तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिए गए।
अदालत ने यह भी कहा कि लोकपाल द्वारा स्वयं यह टिप्पणी कि DCA को पक्षकार बनाने से अनावश्यक देरी हो सकती है, करुणाकरण को यह विश्वास दिला सकती थी कि उन्हें ऐसा करना आवश्यक नहीं है। चूंकि उनकी मूल याचिका किसी प्रतिद्वंद्वात्मक विवाद की बजाय एक प्रशासनिक सुधार का अनुरोध थी, इसलिए DCA को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं था।
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण पर लगाया गया प्रतिबंध रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि उनके मामले की निष्पक्ष रूप से दोबारा सुनवाई की जाए।