शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के आरोप को कायम रखने के लिए शादी से इनकार करना पर्याप्त नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोपी लालू यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता एक लंबे समय तक सहमति से संबंध में थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता के आरोप इस बात को साबित नहीं करते कि उसने किसी भ्रांति के तहत शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि यह एक लंबे समय तक सहमति से चले संबंध को दर्शाते हैं।

यह निर्णय न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने लालू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (क्रिमिनल अपील नंबर ____/2024, SLP (Crl.) No. 9371/2018 से उत्पन्न) में सुनाया। इस फैसले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जुलाई 2018 के उस आदेश को पलट दिया गया, जिसमें उसने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 21 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया और इस कारण उनके बीच शारीरिक संबंध बने। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वे 2013 से संबंध में थे, और इस दौरान यादव ने बार-बार उसे शादी का आश्वासन दिया। इस अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह दो बार गर्भवती हुई, और यादव ने उसे दोनों बार गर्भपात के लिए मजबूर किया।

READ ALSO  कोविड -19: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ऑड-ईवेन तरीके से होगी सुनवाई

शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि वह और यादव लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे, और उसके परिवार को इसकी पूरी जानकारी थी। हालांकि, सेना में नौकरी मिलने के बाद यादव ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई।

मुख्य कानूनी मुद्दे

1. झूठे वादे पर आधारित सहमति: अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या शिकायतकर्ता की सहमति झूठे वादे पर आधारित थी, जिससे यह सहमति अमान्य हो जाती और इसे IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार के रूप में माना जाता।

2. एफआईआर दर्ज करने में देरी: एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि 2013 से संबंध की शुरुआत और 2018 में एफआईआर दर्ज होने के बीच काफी समय का अंतर था। अदालत ने इस देरी से शिकायतकर्ता के आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

3. धारा 313 IPC का आरोप: एफआईआर में IPC की धारा 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने) का आरोप भी शामिल था। हालांकि, जांच के बाद सबूतों की कमी के कारण यह आरोप हटा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने फैसला सुनाते हुए शिकायतकर्ता के आरोपों में कई असंगतियों को रेखांकित किया। जबकि शिकायतकर्ता ने यादव पर बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, एफआईआर से यह स्पष्ट होता है कि वे दोनों पांच साल तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे। इस विरोधाभास ने शिकायतकर्ता के इस दावे पर गंभीर संदेह पैदा किया कि उसकी सहमति शादी के झूठे वादे पर आधारित थी।

READ ALSO  पत्नी द्वारा प्रताड़ना या दुर्व्यवहार की शिकायत के मामलों में धारा 498A को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने अपने पूर्व के फैसलों का हवाला दिया, विशेष रूप से शिवशंकर उर्फ शिवा बनाम कर्नाटक राज्य (2019) और नईम अहमद बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2023) मामलों में, जहां यह निर्णय दिया गया था कि लंबे समय तक सहमति से चले संबंधों को बलात्कार के रूप में नहीं देखा जा सकता, भले ही बाद में पुरुष ने शादी से इनकार कर दिया हो। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा:

“पांच साल तक चले संबंधों के दौरान यौन संबंध को ‘बलात्कार’ के रूप में मानना मुश्किल है, खासकर जब शिकायतकर्ता खुद यह आरोप लगा रही है कि वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।”

अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में पांच साल से अधिक की देरी से शिकायतकर्ता के दावों की सत्यता पर और भी सवाल खड़े होते हैं। अदालत को यह साबित करने के लिए कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं मिला कि शिकायतकर्ता की सहमति धोखे से प्राप्त की गई थी।

फैसला और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों से IPC के तहत बलात्कार या किसी अन्य संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि यादव और शिकायतकर्ता के बीच संबंध लंबे समय तक सहमति से चले, और बाद में शादी से इनकार को झूठे वादे के रूप में नहीं माना जा सकता।

READ ALSO  तमिल सुपरस्टार विजय ने अपने माता पिता के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाया- जाने क्या है मामला

“शिकायतकर्ता से शादी करने से इनकार केवल इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि शिकायतकर्ता ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति भ्रांति के आधार पर दी थी, जिससे अपीलकर्ता पर IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया जा सके,” अदालत ने कहा।

नतीजतन, अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। अपील को स्वीकार कर लिया गया और एफआईआर के आधार पर सभी आगे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

मामले का विवरण:

– मामला शीर्षक: लालू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

– मामला संख्या: क्रिमिनल अपील नं. ____/2024 (SLP (Crl.) नं. 9371/2018 से उत्पन्न)

– पीठ: न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

– कानूनी प्रतिनिधित्व: अपीलकर्ता लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य और शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित कानूनी दलों ने किया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles