भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पति के माता-पिता के खिलाफ दहेज की मांग और क्रूरता के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में विशिष्ट आरोपों का अभाव था और यह पति द्वारा शुरू की गई “तलाक की कार्यवाही के खिलाफ जवाबी कार्रवाई” (counter-blast) के रूप में दर्ज की गई प्रतीत होती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पहले सास और ससुर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 323, 498ए, और 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत सास-ससुर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही विचारणीय थी, जबकि ननद के खिलाफ लगाए गए बिल्कुल समान “सामान्य और सर्वव्यापी (general and omnibus)” आरोपों को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि हाईकोर्ट ने समान स्थिति वाले व्यक्तियों पर अलग-अलग मानक लागू करने में त्रुटि की है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ताओं (सास-ससुर) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता ने 8 जुलाई, 2019 को अपीलकर्ताओं के बेटे से शादी की थी। 31 मार्च, 2021 को पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की।
लगभग एक साल बाद, 18 मार्च, 2022 को, शिकायतकर्ता ने अपने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि बीएमडब्ल्यू कार जैसी दहेज की मांगों को पूरा न कर पाने के कारण उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि जिस दिन एफआईआर दर्ज की गई, उसी दिन आरोपियों ने मिलकर चादर से उसका गला घोंटने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त, उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अलग शिकायत दर्ज कराई, जिसमें नए आरोप जोड़े गए कि उसके परिवार ने दहेज के रूप में मारुति कार दी थी।
सितंबर 2022 में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया। बाद में, आरोपियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत पटना हाईकोर्ट का रुख किया। 8 अगस्त, 2023 को हाईकोर्ट ने ननद के खिलाफ आरोपों को “सामान्य और सर्वव्यापी” मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, लेकिन सास-ससुर को यही राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता (सास-ससुर): अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने केवल ननद तक राहत सीमित करके गलती की है। उन्होंने दावा किया कि सास-ससुर के खिलाफ आरोप भी समान रूप से सामान्य और सर्वव्यापी थे, और एफआईआर में उनके लिए कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई थी। यह भी दलील दी गई कि एफआईआर उनके बेटे द्वारा दायर तलाक की याचिका के खिलाफ एक “जवाबी कार्रवाई” थी। बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता के बाद के बयानों में हुए भौतिक सुधारों (material improvements) पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से मारुति कार के दावों को देर से जोड़ने पर, जिससे शिकायत की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।
प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता): शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप विशिष्ट थे। इस बात पर जोर दिया गया कि मुकदमा (ट्रायल) उन्नत चरण में है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट से इस स्तर पर हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि हाईकोर्ट पहले ही निचली अदालत को एक वर्ष के भीतर कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दे चुका है।
अदालत का विश्लेषण
एफआईआर के तुलनात्मक अध्ययन पर, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ननद और वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप “सभी भौतिक विवरणों में, समान” थे। अदालत ने टिप्पणी की:
“एफआईआर में किसी भी अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट या प्रकट कार्य (overt act) नहीं सौंपा गया है; उनके लिए कोई विशेष तिथि, स्थान या व्यक्तिगत कार्य जिम्मेदार नहीं ठहराए गए हैं। वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ जो एकमात्र अलग आरोप है, वह यह है कि वे झगड़ा करते थे। हालांकि, यह कोई आपराधिक अपराध नहीं है और यह अपने आप में उन अपराधों का संज्ञान बनाए नहीं रख सकता है…”
अदालत ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट द्वारा ननद के खिलाफ मामले को रद्द करने का मानक “वर्तमान अपीलकर्ताओं पर समान बल के साथ लागू होता है, और उनके बीच अंतर करने का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है।”
इसके अतिरिक्त, अदालत ने घटनाओं की समयरेखा पर विचार किया। यह स्वीकार करते हुए कि शादी जुलाई 2019 में हुई थी, तलाक की याचिका मार्च 2021 में दायर की गई थी, और एफआईआर मार्च 2022 में दर्ज की गई थी, पीठ ने कहा:
“यद्यपि यह देरी, अपने आप में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। हालांकि, उनके खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप के अभाव के साथ देखने पर, यह देरी इस प्रस्तुति को बल देती है कि ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक शिकायत पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई हो सकती है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां सख्ती से सास-ससुर के खिलाफ कार्यवाही की विचारणीयता तक सीमित थीं और इन्हें पति के खिलाफ पूरे मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि हाईकोर्ट ने “उन व्यक्तियों पर अलग-अलग मानक लागू करने में त्रुटि की है जो उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति के संबंध में समान स्थिति में हैं।”
पटना हाईकोर्ट के 8 अगस्त, 2023 के विवादित आदेश को उस सीमा तक रद्द कर दिया गया जहाँ तक उसने अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता सास-ससुर के संबंध में आईपीसी की धारा 341, 323, 498ए, और 34, जिसे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के साथ पढ़ा गया है, के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई।
मामले का विवरण:
- मामले का शीर्षक: डॉ. सुशील कुमार पूर्बे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
- केस नंबर: 2026 की आपराधिक अपील संख्या … (एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 3075/2024 से उत्पन्न)
- बेंच (पीठ): जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता
- निर्णय की तिथि: 09 मार्च, 2026

