समान रूप से स्थित कर्मचारियों को दी गई छूट के बावजूद पदोन्नति से इनकार करना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट ने राहत बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-भेदभाव के संवैधानिक जनादेश पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक सहकारी समिति के कर्मचारी को उसके साथियों के समान लाभ मिलने के बावजूद पदोन्नति देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार ने अपीलकर्ता को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने से इनकार करके और उसी समय समान रूप से स्थित अन्य कर्मचारियों को यह लाभ देकर मनमाने ढंग से कार्य किया है।

कानूनी मुद्दा

मामले का मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार किसी कर्मचारी के लिए पदोन्नति से जुड़ी शैक्षणिक छूट की सिफारिश को वैध रूप से खारिज कर सकते हैं, जबकि नियमों के तहत ऐसी छूट की अनुमति थी और समान या कम अनुभव वाले अन्य कर्मचारियों को ऐसी छूट दी जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक विवेक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण किया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, कमल प्रसाद दुबे को 1987 में नयागाँव की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में स्थायी आधार पर ‘सहायक समिति सेवक’ के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय, उनके पास हायर सेकेंडरी की योग्यता थी, जो तत्कालीन नियमों के तहत समिति प्रबंधक के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक आवश्यकता थी।

अगस्त 2013 में, नए सेवा नियम लागू किए गए, जिससे समिति प्रबंधक के पद के लिए योग्यता बढ़ाकर स्नातक कर दी गई। हालांकि, 2013 के नियमों के नियम 19-ए के प्रावधान ने रजिस्ट्रार को कर्मचारी के “विशेष अनुभव, सक्षमता या वरिष्ठता” के आधार पर शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार दिया।

अपीलकर्ता की 28 वर्षों की बेदाग सेवा को देखते हुए, समिति के निदेशक मंडल ने 2015 में आवश्यक छूट के साथ उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया। इसे जनरल बॉडी द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। हालांकि, रजिस्ट्रार ने 7 जून, 2016 को एक “अस्पष्ट” आदेश के माध्यम से बिना कोई विशेष कारण बताए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

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अपीलकर्ता ने इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने समानता (Parity) के आधार पर याचिका स्वीकार की और नोट किया कि समान योग्यता वाले दो अन्य कर्मचारियों—सुशील कुमार त्रिपाठी और राम स्वरूप पांडे—को छूट देकर पदोन्नत किया गया था। हालांकि, बाद में डिवीजन बेंच ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसके कारण वर्तमान अपील दायर की गई।

कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने रजिस्ट्रार की कार्रवाई और डिवीजन बेंच के तर्क की जांच की। कोर्ट ने अपने निर्णय की शुरुआत इस टिप्पणी के साथ की: “भेदभाव अन्याय का दूसरा नाम है।”

कोर्ट के विश्लेषण के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:

  1. मनमानापन और कारण का अभाव: कोर्ट ने नोट किया कि रजिस्ट्रार के 7 जून, 2016 के आदेश ने प्रस्ताव को “बिना कोई कारण बताए और संक्षिप्त तरीके से” खारिज कर दिया था।
  2. समानता का सिद्धांत: कोर्ट ने इसे “स्पष्ट” पाया कि उसी अवधि के दौरान हायर सेकेंडरी योग्यता वाले दो अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मंजूरी दी गई थी। उनमें से एक, राम स्वरूप पांडे के पास अपीलकर्ता के 28 वर्षों के अनुभव के मुकाबले केवल 20 वर्षों का अनुभव था। कोर्ट ने कहा, “रजिस्ट्रार ने पदोन्नति के लिए दो अन्य कर्मचारियों को मंजूरी देने और अपीलकर्ता के मामले को नकारात्मक और खारिज करने में मनमाना व्यवहार किया, जबकि तीनों मामले समान परिस्थितियों वाले थे।”
  3. छूट की वैधता: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह “नकारात्मक समानता” (किसी अवैध कार्य के साथ समानता की मांग करना) का मामला नहीं था, क्योंकि नियमों में विशेष रूप से छूट का प्रावधान था। कोर्ट के अनुसार, “अपीलकर्ता का मामला ऐसा नहीं है कि वह अयोग्य व्यक्तियों के साथ पदोन्नति के लिए समानता चाहता है… अपीलकर्ता भी शैक्षणिक योग्यता में छूट के प्रावधान का विस्तार करके अन्यथा योग्य और पात्र है।”
  4. हाईकोर्ट का विरोधाभासी तर्क: सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले में एक विरोधाभास की ओर इशारा किया, जिसने एक तरफ तो यह माना कि छूट देने का विवेक समिति के निदेशक मंडल के पास था, फिर भी यह निष्कर्ष निकाला कि रजिस्ट्रार ने छूट देने से इनकार करके सही किया क्योंकि अपीलकर्ता के पास डिग्री नहीं थी।
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निर्णय

सुधौतम न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के साथ समान व्यवहार से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे नोट किया कि 2019 में नियमों में फिर से संशोधन किया गया ताकि आवश्यकता को वापस हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर डिप्लोमा तक कम किया जा सके—एक ऐसी योग्यता जिसे अपीलकर्ता ने तब तक प्राप्त कर लिया था।

11 नवंबर, 2019 और 17 दिसंबर, 2019 के डिवीजन बेंच के आदेशों को रद्द करते हुए, कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को बहाल किया, जिससे अपीलकर्ता की पदोन्नति और पदावनति (Demotion) के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

केस शीर्षक: कमल प्रसाद दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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केस संख्या: सिविल अपील संख्या _ ऑफ 2026 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 13578-13579/2020 से उत्पन्न)

पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया

दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

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