सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पिपलांत्री गांव की पहल की सराहना की, जिसमें प्रत्येक नवजात लड़की के लिए पेड़ लगाए जाते हैं; भगवत गीता का हवाला दिया

सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच अविभाज्य बंधन को उजागर करने वाले एक गहन निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के पिपलांत्री गांव की पहल की सराहना की, जो सतत विकास, पर्यावरण बहाली और लैंगिक समानता के लिए एक मॉडल बन गया है। भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया:

“प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यानादि उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंकल्पनान्।।”

(अनुवाद: “प्रकृति सभी भौतिक चीजों का स्रोत है: निर्माता, बनाने का साधन और बनाई गई चीजें। आत्मा सभी चेतना का स्रोत है जो आनंद और दर्द महसूस करती है।” – भगवत गीता, अध्याय 13, श्लोक 20)

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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के मामले में यह मामला लंबे समय से चले आ रहे टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 202/1995) में एक अंतरिम आवेदन से उत्पन्न हुआ है। यह मामला भारत के पर्यावरण न्यायशास्त्र को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण रहा है।

पिपलांट्री मॉडल: बदलाव की एक किरण

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पिपलांट्री गांव में शुरू किए गए परिवर्तनकारी मॉडल को रेखांकित किया, जहां हर नवजात लड़की के लिए 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यह समुदाय-संचालित दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक सुधारों के साथ जोड़ता है, जो कन्या भ्रूण हत्या और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। पिछले कुछ वर्षों में, पिपलांट्री पहल ने 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं, स्थानीय जल स्तर को बढ़ाया है, जैव विविधता में सुधार किया है और कृषि वानिकी और संबंधित उद्योगों के माध्यम से स्थायी आजीविका पैदा की है।

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कोर्ट ने कहा कि पिपलांट्री मॉडल दर्शाता है कि कैसे समुदाय-संचालित प्रयास सांस्कृतिक मूल्यों को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।

मामले की पृष्ठभूमि

आवेदन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राजस्थान के ओरण (पवित्र उपवन) को “वन” के रूप में पहचाने जाने और मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी, ताकि उनके क्षरण को रोका जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में 25,000 से अधिक ओरण हैं, जो पारिस्थितिक आश्रय के रूप में काम करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ये उपवन राज्य के शुष्क क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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न्यायालय के निर्णय में भगवत गीता (अध्याय 13, श्लोक 20) का संदर्भ दिया गया, जिसमें आध्यात्मिक दर्शन को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ जोड़कर प्रकृति की रक्षा को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में महत्व दिया गया है।

मुख्य निर्देश और अवलोकन

1. पवित्र उपवनों (ओरण) का संरक्षण: न्यायालय ने राजस्थान सरकार को उनके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उनके आकार की परवाह किए बिना, एफसी अधिनियम के तहत ओरण को वन के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया।

2. समुदायों की भूमिका: न्यायालय ने इन पवित्र वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया। इसने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पर प्रकाश डाला, जो वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता को अनिवार्य करता है।

3. पिपलांत्री जैसे मॉडल का कार्यान्वयन: पिपलांत्री से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने सरकार से पूरे भारत में इस तरह की समुदाय-संचालित पहलों को दोहराने का आग्रह किया। इसने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को इसी तरह के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सक्षम नीतियां बनाने का निर्देश दिया।

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: न्यायालय ने सरकार को जैविक विविधता पर कन्वेंशन और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपने दायित्वों की भी याद दिलाई, जो पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण की वकालत करते हैं।

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वकील और पक्ष

– आवेदक: अधिवक्ता अमन सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिन्होंने ओरांस के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया।

– प्रतिवादी: भारत संघ और राजस्थान सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने किया, ने चल रहे संरक्षण प्रयासों पर अद्यतन जानकारी प्रदान की।

न्यायालय ने पवित्र उपवनों के वर्गीकरण और संरक्षण की देखरेख के लिए एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आदेश दिया। इसने राजस्थान सरकार को ओरण की जमीनी और उपग्रह मानचित्रण करने और 10 जनवरी, 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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