सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

हाल ही में एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में जवाब मांगा है। दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें मशीन चोरी के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

यह मामला खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें उन पर रामपुर जिले की नगर पालिका परिषद के स्वामित्व वाली सड़क-सफाई मशीन चोरी करने का आरोप लगाया गया है। सरकारी उपयोग के लिए खरीदी गई यह मशीन बाद में कथित तौर पर रामपुर में खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।

READ ALSO  असाधारण पिता के असाधारण पुत्र: CJI चंद्रचूड़ को सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने विदाई दी

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने 21 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के बाद राज्य से जवाब मांगा है।

Video thumbnail

घटना 2014 की है, लेकिन औपचारिक शिकायत वकार अली खान ने राज्य सरकार में बदलाव के बाद 2022 में रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस घटनाक्रम ने मामले में राजनीतिक और कानूनी जटिलताओं की परतें जोड़ दी हैं, जो खान परिवार द्वारा सामना की जा रही कानूनी लड़ाइयों को उजागर करती हैं।

READ ALSO  अवमानना ​​क्षेत्राधिकार अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता: स्थानापन्न सरपंच मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles