मोटर दुर्घटना दावा | बीमा कंपनी की अपील के बिना हाईकोर्ट द्वारा दिव्यांगता प्रतिशत कम करना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मोटर दुर्घटना पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब बीमा कंपनी या परिवहन निगम ने कोई अपील दायर नहीं की थी, तो हाईकोर्ट का दिव्यांगता (Disability) प्रतिशत को कम करना अनुचित था। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की काल्पनिक आय (Notional Income) से जुड़े पूर्व दृष्टांतों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की मासिक आय की भी फिर से गणना की है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील एस. शकुल हमीद द्वारा दायर की गई थी, जो एक मोटर दुर्घटना में दिव्यांग हो गए थे। शुरुआत में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Tribunal) ने उन्हें 2,12,800 रुपये का मुआवजा प्रदान किया था। अपील पर, हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 2,23,000 रुपये कर दिया और याचिका की तारीख से 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।

मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने और वृद्धि की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि पीड़ित एक सेल्समैन के रूप में कार्यरत था और प्रति माह 8,000 रुपये कमाता था। यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A पर लागू अनुसूची को अपनाते हुए गलती से मासिक आय 3,300 रुपये तय की, जिसे हाईकोर्ट ने भी नहीं बदला। वकील का कहना था कि “दुर्घटना की तारीख पर लागू कम से कम न्यूनतम मजदूरी को आधार माना जाना चाहिए था।” इसके अलावा, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट द्वारा दिव्यांगता प्रतिशत को घटाकर 40% किए जाने को चुनौती दी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-निगम के वकील ने तर्क दिया कि आवेदन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत दायर किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई आय या रोजगार साबित करने के लिए “बिल्कुल कोई सबूत नहीं था।” प्रतिवादी ने यह भी कहा कि चूंकि दिव्यांगता कार्यात्मक (functional) थी, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इसे 40% निर्धारित करना सही था।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

दावे की प्रकृति

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सबसे पहले दावे की प्रकृति पर विचार किया। यद्यपि आवेदन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A का उल्लेख किया गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि मुआवजे का दावा 7,40,000 रुपये का था और इसमें निगम के बस चालक द्वारा “तेजी और लापरवाही” से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा: “इसलिए, हमारी राय है कि भले ही आवेदन में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह दावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत है।”

आय का निर्धारण

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आय के संबंध में, कोर्ट ने नोट किया कि हालांकि अपीलकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विक्रेता होने और 8,000 रुपये कमाने का दावा किया था, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि, पीठ ने रामचंद्रप्पा बनाम रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें 2004 में एक कुली की आय 4,500 रुपये प्रति माह आंकी गई थी। मामूली वृद्धि को लागू करते हुए, कोर्ट ने कहा: “हमारी राय है कि अपीलकर्ता की आय को सुरक्षित रूप से 5,000 रुपये प्रति माह माना जा सकता है।” अपीलकर्ता की 27 वर्ष की आयु को देखते हुए, कोर्ट ने 17 का गुणक (multiplier) लागू किया और स्वरोजगार होने के कारण भविष्य की संभावनाओं (future prospects) के लिए 40% जोड़ा।

दिव्यांगता का मूल्यांकन

कोर्ट ने दिव्यांगता प्रतिशत में कमी की जांच की। अपीलकर्ता ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें 60% दिव्यांगता का आकलन किया गया था। ट्रिब्यूनल ने यह नोट करते हुए इसे 50% तय किया था कि “केवल स्किन ग्राफ्टिंग की गई थी।” हाईकोर्ट ने इसे और घटाकर 40% कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “बीमा कंपनी द्वारा किसी भी अपील के बिना हाईकोर्ट ने दिव्यांगता को घटाकर 40% कर दिया, जो अनुचित था। इसलिए ट्रिब्यूनल द्वारा आंकी गई दिव्यांगता को बरकरार रखा जाना चाहिए।”

फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और संशोधित गणनाओं के आधार पर आय के नुकसान (Loss of Income) के लिए मुआवजे को संशोधित किया: 5,000 रुपये (आय) x 12 (माह) x 17 (गुणक) x 140% (भविष्य की संभावनाएं) x 50% (दिव्यांगता)। कोर्ट ने आय के नुकसान की गणना 7,14,000 रुपये की।

पीठ ने निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा अन्य पारंपरिक शीर्षों (conventional heads) के तहत दी गई और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई राशियाँ वैसी ही रहेंगी। प्रतिवादी को 7.5% ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

केस डीटेल्स:

  • केस टाइटल: एस. शकुल हमीद बनाम तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड
  • केस नंबर: सिविल अपील संख्या ____ / 2026 (@ एसएलपी (सी) संख्या 7347/2024)
  • कोरम: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन

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