मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद पर चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायालय ने दो सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की है तथा दोनों पक्षों से हिंदू समूह के मुकदमों की स्वीकार्यता पर लिखित सारांश प्रस्तुत करने को कहा है।
वर्तमान कानूनी लड़ाई 1 अगस्त के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देने से उपजी है, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा दायर 18 मुकदमों की वैधता को मान्यता दी गई थी। ये समूह कथित रूप से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर दावा करते हैं, उनका तर्क है कि इस स्थल पर शाही ईदगाह मस्जिद की अनुमति देने वाला 1968 का समझौता अमान्य है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार, जो कार्यवाही की देखरेख कर रहे हैं, ने इस बात की विस्तृत जांच करने को कहा है कि क्या ये मुकदमे वर्तमान कानूनों के तहत कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं, विशेष रूप से लेटर्स पेटेंट अपील अधिनियम की धारा 10 के आवेदन पर सवाल उठाते हुए। यह अनुरोध मस्जिद समिति की आपत्ति के बाद आया है कि उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, जिससे इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठता है।
आज की सुनवाई के दौरान, मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के लिए वैध कानूनी आधारों की अनुपस्थिति का तर्क दिया, जबकि पीठ ने उन विशिष्ट नियमों की गहन जांच करने का आग्रह किया जो मामले के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित कर सकते हैं।
ऐतिहासिक शाही ईदगाह मस्जिद से सटा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र रहा है, जिसमें हिंदू वादियों का दावा है कि शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ 1968 के ट्रस्ट समझौते को दबाव या धोखाधड़ी की परिस्थितियों में जाली बनाया गया था। ये दावेदार स्थल पर पूजा करने के अपने अधिकार की वकालत कर रहे हैं, जिसे वे पवित्र भूमि मानते हैं, उस पर मस्जिद के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले मथुरा से संबंधित सभी मामलों को अपने डॉकट में एकीकृत किया था, जिसमें गहन सार्वजनिक हित और विवाद के व्यापक सांप्रदायिक प्रभावों को मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के स्थानांतरण के मुद्दे को अन्य कानूनी प्रश्नों से अलग से देखने का निर्णय लिया है, ताकि संघर्ष के प्रत्येक पहलू पर केन्द्रित चर्चा सुनिश्चित हो सके।