धारा 102 CrPC के तहत संपत्ति ज़ब्त करने की पुलिस की शक्ति और धारा 18A PC Act के तहत कुर्की परस्पर अनन्य नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 102 के तहत संपत्ति ज़ब्त (Seize) करने की पुलिस की शक्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 18A के तहत कुर्की (Attachment) के प्रावधान परस्पर अनन्य (Mutually Exclusive) नहीं हैं। यानी, पुलिस दोनों शक्तियों का प्रयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कर सकती है।

10 दिसंबर 2025 को दिए गए फैसले में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने यह आधार देते हुए बैंक खातों को डी-फ्रीज (De-freeze) करने का निर्देश दिया था कि पीसी एक्ट अपने आप में एक पूर्ण कोड है और इसमें केवल धारा 18A के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था: “क्या जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई हो, तो क्या जांच अधिकारियों (पुलिस) के लिए आरोपी व्यक्तियों के खातों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के तहत फ्रीज करना खुला होगा? दूसरे शब्दों में, क्या पीसी एक्ट की धारा 18A के तहत शक्तियां और सीआरपीसी की धारा 102 के तहत शक्ति सह-अस्तित्व में हैं या परस्पर अनन्य हैं?”

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रबीर कुमार डे सरकार के खिलाफ जांच से उत्पन्न हुआ, जिन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां और फंड हासिल किए थे, जिसमें उनके पिता अनिल कुमार डे (प्रतिवादी) भी शामिल थे।

एफआईआर संख्या 09/19 की जांच के दौरान, पुलिस ने प्रतिवादी के कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) फ्रीज कर दिए थे। प्रतिवादी ने अपनी 93 वर्ष की आयु और बीमारियों का हवाला देते हुए कलकत्ता की सिटी सेशंस कोर्ट के समक्ष खातों को डी-फ्रीज करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

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ट्रायल कोर्ट ने 28 मार्च 2023 के आदेश द्वारा इस प्रार्थना को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी बेटे ने भारी मात्रा में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसे पिता के नाम पर रखा गया हो सकता है।

प्रतिवादी ने इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। 4 अक्टूबर 2024 को, हाईकोर्ट ने फ्रीजिंग आदेश को रद्द कर दिया। रतन बाबूलाल लाठ बनाम कर्नाटक राज्य (2022) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि पीसी एक्ट एक विशेष कानून है, इसलिए खातों को फ्रीज करना केवल एक्ट की धारा 18A के तहत किया जा सकता था, न कि सीआरपीसी की धारा 102 के तहत।

पश्चिम बंगाल राज्य ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

पक्षों की दलीलें

राज्य (अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट द्वारा रतन बाबूलाल लाठ मामले पर भरोसा करना गलत था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून की कोई आधिकारिक स्थिति निर्धारित नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया गया कि पीसी एक्ट की धारा 18A और सीआरपीसी की धारा 102 अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। राज्य ने कहा कि धारा 102 पुलिस द्वारा जांच के दौरान साक्ष्य/संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्ति है जिसके लिए पूर्व न्यायिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि धारा 18A (जिसमें आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 लागू होता है) कुर्की के लिए एक विचार-विमर्श वाली न्यायिक प्रक्रिया है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि रतन बाबूलाल लाठ एक बाध्यकारी नजीर (Precedent) है, जिस पर अन्य अदालतों ने भी भरोसा किया है। यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा धारा 102 सीआरपीसी के तहत खातों को फ्रीज करना किसी भी जांच उद्देश्य को पूरा नहीं करता क्योंकि बैंकों द्वारा विवरण पहले ही प्रदान किए जा चुके थे। प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि पीसी एक्ट एक पूर्ण कोड है, और 2018 के संशोधन द्वारा शुरू की गई धारा 18A के तहत प्रक्रिया का पालन कुर्की के लिए किया जाना चाहिए।

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कोर्ट का विश्लेषण और अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने “ज़ब्ती” (Seizure) और “कुर्की” (Attachment) की परिभाषाओं और संबंधित कानूनों के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विस्तृत विश्लेषण किया।

ज़ब्ती और कुर्की के बीच अंतर

कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 102 में ‘ज़ब्ती’ शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि पीसी एक्ट की धारा 18A के माध्यम से लागू अध्यादेश में ‘जब्ती’ (confiscation) और ‘कुर्की’ (attachment) का उपयोग किया गया है।

आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 (जैसा कि धारा 18A पीसी एक्ट द्वारा लागू किया गया है) के तहत प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि इसमें क्रमिक चरण शामिल हैं: जिला न्यायाधीश को आवेदन, अंतरिम कुर्की, कारण बताओ नोटिस, और आदेश को अंतिम रूप देना। इसकी तुलना सीआरपीसी की धारा 102 से की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “अध्यादेश में दी गई प्रक्रिया क्रमिक है और इसे जांच में खरा उतरने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है। यह अनिवार्य रूप से समय लेने वाली और विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया है। इसलिए, दोनों प्रक्रियाओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। संक्षेप में, हम यह मानते हैं कि ज़ब्ती और कुर्की की शक्ति अलग और विशिष्ट हैं, भले ही, नग्न आंखों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रभाव समान है, जो कि यह है कि संपत्ति को प्राधिकरण, चाहे वह जांच हो या न्यायिक, द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है।”

नतीजतन, कोर्ट ने फैसला सुनाया: “परिणामस्वरूप, निष्कर्ष यह है कि पीसी एक्ट की धारा 18A और सीआरपीसी की धारा 102 के तहत शक्तियां परस्पर अनन्य (Mutually Exclusive) नहीं हैं।”

रतन बाबूलाल लाठ के फैसले पर

पीठ ने रतन बाबूलाल लाठ बनाम कर्नाटक राज्य के उस फैसले के मूल्य को संबोधित किया जिस पर हाईकोर्ट ने भरोसा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त निर्णय एक बाध्यकारी नजीर (binding precedent) का गठन नहीं करता है।

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जस्टिस करोल ने लिखा: “हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, रतन बाबूलाल लाठ (उपर्युक्त) बाध्यकारी मिसाल नहीं है… क्योंकि (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयानों की कमी है; और (iii) (i) और (ii) के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय नहीं है… क्योंकि यह मामले के तथ्यों पर चर्चा नहीं करता है।”

कोर्ट ने जोर दिया कि अनुच्छेद 141 के तहत किसी निर्णय के बाध्यकारी होने के लिए, इसमें तथ्यों और सिद्धांतों की चर्चा होनी चाहिए, और अदालतों को उन आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए जहां तथ्य और कानूनी तर्क ठीक से प्रकट नहीं किए गए हैं।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

हालांकि, यह देखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और 13 मई, 2024 को चार्जशीट दायर की जा चुकी है, कोर्ट ने कहा कि खातों को फ्रीज रखने की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

अंतरिम अवधि को संबोधित करते हुए जहां हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, कोर्ट ने निर्देश दिया: “इसके परिणामस्वरूप दो स्थितियां हो सकती हैं, अर्थात, (क) जहां राशि जारी कर दी गई है; और (ख) अभी जारी की जानी है। यदि स्थिति पहली वाली है, तो यहां प्रतिवादी या तो राशि को फिर से जमा करेगा या समान राशि की ठोस सुरक्षा / बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। यह आज से तीन सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से किया जाएगा।”

कोर्ट ने पार्टियों के अधिकारों को उचित अदालत के समक्ष उचित कार्यवाही में न्यायनिर्णयन के लिए खुला छोड़ दिया।

केस विवरण

  • केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनिल कुमार डे
  • केस नंबर: क्रिमिनल अपील संख्या 5373 ऑफ 2025 (एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 1003/2025 से उद्भूत)
  • कोरम: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा
  • साइटेशन: 2025 INSC 1413

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