हरिद्वार धर्म संसद भाषणों को लेकर दर्ज मामलों को क्लब करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम कदम उठाते हुए जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व में सैयद वसीम रिज़वी) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद में 2021 में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को एकसाथ क्लब करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता अनुराग किशोर की दलीलों पर संज्ञान लिया, जिन्होंने बताया कि त्यागी को जम्मू-कश्मीर जाकर सुनवाई में शामिल होने में सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे हैं। किशोर ने श्रीनगर में दर्ज मामले को उत्तराखंड के हरिद्वार में लंबित मामलों के साथ क्लब करने का आग्रह किया।

READ ALSO  दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं, कार्यालय धारक को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट 

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सरकारों के साथ-साथ श्रीनगर मामले में शिकायतकर्ता दानिश हसन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

Video thumbnail

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को क्लब करने की याचिका पर विचार करने की सहमति दी, लेकिन अंतरिम राहत के रूप में त्यागी को किसी प्रकार की गिरफ्तारी या दमनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। वर्तमान में हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में तीन मामले लंबित हैं, जबकि श्रीनगर में एक अलग शिकायत के आधार पर त्यागी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

त्यागी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें जान का गंभीर खतरा है और यह स्थिति उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करती है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कई बार मौत की धमकियां और “फतवे” जारी किए गए हैं, जिनमें एक मौलाना सैयद मोहम्मद शबीबुल हुसैनी द्वारा दिया गया फतवा भी शामिल है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश में झूठी उम्र की घोषणा के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया-जानिए विस्तार से

यह कानूनी विवाद उस धार्मिक सभा से जुड़ा है जो 17 से 19 दिसंबर, 2021 के बीच हरिद्वार में आयोजित की गई थी। हरिद्वार निवासी नदीम अली की शिकायत के अनुसार, इस धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया था। शिकायत में त्यागी पर पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध आपत्तिजनक और उकसाऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।

READ ALSO  हत्या के प्रयास का मामला: अयोग्य सांसद मोहम्मद फैज़ल ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles