शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि भारतीय न्यायालयों ने 162 वर्षों से अधिक समय से दंडात्मक कानून के बावजूद आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर को समझने के लिए संघर्ष किया है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इन महत्वपूर्ण अंतरों को समझने के लिए पुलिस के लिए उचित कानूनी प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह “बहुत दुखद” है कि बारीकियों को गलत समझा जाता है।
न्यायालय की यह टिप्पणी अप्रैल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटने वाले निर्णय के दौरान आई, जिसमें दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में एक फर्म द्वारा क्लब को आपूर्ति किए गए घोड़े के चारे का भुगतान न करने के आरोप शामिल थे।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने केवल बेईमानी या धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर दोनों अपराधों के लिए एफआईआर के यांत्रिक पंजीकरण की आलोचना की, जिसमें शामिल विशिष्ट कानूनी तत्वों पर सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया गया। पीठ ने कहा, “दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विरोधी हैं।”*
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), जिसे 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान पेश किया गया था, को हाल ही में 1 जुलाई, 2024 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। न्यायालय ने बताया कि इन दो अलग-अलग अपराधों को लेकर जारी भ्रम न्यायिक समझ और कानून के अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण चुनौती को रेखांकित करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी शिकायतों को संभालते समय, मजिस्ट्रेटों को यह निर्धारित करने के लिए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि क्या वे वास्तव में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का गठन करते हैं। इसी तरह, पुलिस को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है कि क्या एफआईआर में आरोप इन अपराधों के मानदंडों को पूरा करते हैं।
हाई कोर्ट फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि उसके फैसले की एक प्रति कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिवों को भेजी जाए। यह कदम कानूनी गलतफहमियों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के न्यायालय के इरादे को रेखांकित करता है कि सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार-विमर्श के बिना समन जारी न किए जाएं।
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आपराधिक मामलों में समन जारी करने की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए पीठ ने कहा, “आरोपी को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उन्होंने मामले के तथ्यों तथा उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है।”