सुप्रीम कोर्ट ने ग्लास ट्रस्ट की याचिका खारिज की, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को ईजीएम आयोजित करने की मिली मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) के अमेरिकी लेनदार ग्लास ट्रस्ट द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) को राइट्स इश्यू के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) आयोजित करने की अनुमति देने वाले एनसीएलएटी (NCLAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए ग्लास ट्रस्ट की अपील खारिज कर दी।

चेन्नई स्थित दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि ग्लास ट्रस्ट ने “अंतरिम राहत दिए जाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला पेश नहीं किया है।”
ट्रिब्यूनल ने कहा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) एक “blood-thirsty law” है, जो केवल उन्हीं स्थितियों में कंपनियों के आंतरिक मामलों में दखल की अनुमति देता है, जहाँ ऐसा करना आवश्यक हो।

एनसीएलएटी ने यह भी स्पष्ट किया था कि:

“IBC का उद्देश्य उस प्रत्येक कंपनी के आंतरिक कार्यों में दखल देना नहीं है, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor) की हिस्सेदारी हो। ऐसा कानून नहीं है कि हर ऐसी कंपनी अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों का बलिदान कर दे केवल इसलिए कि किसी देनदार कंपनी को लाभ हो सके।”

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ग्लास ट्रस्ट, जिसके पास TLPL की ऋणदाता समिति (CoC) में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार हैं, ने यह तर्क दिया था कि AESL के राइट्स इश्यू से Byju’s की मूल कंपनी TLPL की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी घट जाएगी, जिससे उसकी संपत्ति का मूल्य और लेनदारों के हित प्रभावित होंगे।

हालांकि, एनसीएलटी बेंगलुरु पीठ और बाद में एनसीएलएटी दोनों ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
एनसीएलटी ने 17 अक्टूबर 2025 को AESL की 29 अक्टूबर को प्रस्तावित EGM पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के हेड-लीगल संजय गर्ग ने कहा,

“आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को पिछले तीन दशकों से छात्रों को सशक्त बनाने और भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता को आकार देने पर गर्व है।
हम GLAS ट्रस्ट और RP द्वारा दायर सिविल अपीलों की खारिजी का स्वागत करते हैं, जिन्होंने दिवालियापन की कार्यवाही का दुरुपयोग कर हमारी विरासत को बाधित करने की कोशिश की थी। यह निर्णय हमारी स्थिति की मजबूती और कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता को पुनः स्थापित करता है। आकाश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भरोसे और उत्कृष्टता के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है।”

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थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड — जो बायजूस (Byju’s) की मूल कंपनी है — वर्तमान में IBC के तहत दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है।
ग्लास ट्रस्ट, जो इसका प्रमुख विदेशी लेनदार है, AESL की पूंजी बढ़ाने की योजना को रोकना चाहता था ताकि TLPL की हिस्सेदारी और मूल्य कम न हो।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखने के बाद, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को अपने राइट्स इश्यू को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ मिल गया है।
यह निर्णय ग्लास ट्रस्ट और बायजूस के लेनदारों के लिए एक बड़ी कानूनी झटका माना जा रहा है।

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