सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यौन तस्करी पीड़ितों के लिए पुनर्वास ढांचा विकसित करने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यौन तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित कानून में एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने का आह्वान किया है। न्यायालय ने इन पीड़ितों द्वारा झेले जाने वाले गंभीर शारीरिक और मानसिक आघातों को उजागर करते हुए एक व्यापक पुनर्वास ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पीड़ितों द्वारा अनुभव किए जाने वाले अमानवीयकरण और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “मानव और यौन तस्करी पीड़ितों से उनके जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार छीन लेती है। कमजोर लोग, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, इन जघन्य अपराधों का खामियाजा भुगतते हैं।”

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कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों ने पीड़ितों पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों को रेखांकित किया, जिसमें जानलेवा चोटें, संक्रमण और यौन संचारित रोगों का जोखिम और चिंता, PTSD, अवसाद और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे शामिल हैं।

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न्यायालय ने पीड़ितों के सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया, जिसमें अलगाव और बहिष्कार शामिल है। पीठ ने कहा, “पीड़ितों को अक्सर तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिससे वे और अधिक अकेले पड़ जाते हैं तथा सामाजिक मेलजोल से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में बाधा उत्पन्न होती है।”

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