आरोपमुक्ति याचिका का दायरा सीमित: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 482 की याचिका हाईकोर्ट को वापस भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश भीमशी गंगार और अन्य बनाम आर्थिक अपराध शाखा और अन्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत आरोप-पत्र (charge-sheet) को रद्द करने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्ति (discharge) याचिका के स्तर पर अपने सभी तर्क उठाने का निर्देश देना अनुचित था, क्योंकि उस स्तर पर जांच का दायरा सीमित होता है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, जगदीश भीमशी गंगार और एक अन्य, ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 406 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में उपयोग करना) और धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत दायर आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए Cr.P.C. की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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हाईकोर्ट ने 20 सितंबर, 2024 के अपने आदेश द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया। इसके बजाय, हाईकोर्ट ने केवल यह कहा कि याचिकाकर्ता अपनी सभी दलीलें आरोपमुक्ति याचिका पर बहस के दौरान उठा सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी तर्कों की उचित जांच किए बिना याचिका को खारिज करके गलती की थी।

कोर्ट के आदेश में हाईकोर्ट के तर्क पर स्पष्ट रूप से कहा गया, “आक्षेपित आदेश द्वारा, हाईकोर्ट ने Cr.P.C. की धारा 482 के तहत याचिका में बनाए गए मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केवल यह देखा है कि अपीलकर्ता आरोपमुक्ति आवेदन पर बहस करते समय सभी तर्क उठा सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से आरोपमुक्ति सुनवाई की सीमित प्रकृति पर जोर दिया। आदेश में कहा गया, “इस न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि आरोपमुक्ति आवेदन में जांच का दायरा सीमित है और उस स्तर पर ऐसे किसी भी दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जा सकता है जो आरोप-पत्र का हिस्सा नहीं है।”

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इस तर्क के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट द्वारा धारा 482 याचिका के गुण-दोष पर विचार करने में विफलता हस्तक्षेप के योग्य थी। 22 सितंबर, 2025 को दिए गए अंतिम आदेश में कहा गया, “चूंकि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम 20 सितंबर, 2024 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और Cr.P.C. की धारा 482 के तहत आवेदन को हाईकोर्ट की फाइल में बहाल करते हैं।”

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अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बहाल की गई याचिका को 15 अक्टूबर, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट की उपयुक्त रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 2 दिसंबर, 2024 को दी गई अंतरिम राहत हाईकोर्ट द्वारा अगले आदेश पारित होने तक जारी रहेगी। सभी कानूनी प्रश्नों को हाईकोर्ट द्वारा बहाल कार्यवाही में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

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