भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वामी श्रद्धानंद की याचिका खारिज कर दी, जो अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी हैं। न्यायालय ने रिहाई की संभावना के बिना उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले की फिर से जांच करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई,न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के समक्ष दलील दी गई याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर आजीवन कारावास की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। हालांकि, पीठ ने कहा कि सजा कानूनी दायरे में है, यह देखते हुए कि इस तरह की सजा को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।
84 वर्षीय स्वामी श्रद्धानंद, जिनका असली नाम मुरली मनोहर मिश्रा है, अपनी पत्नी, मैसूर के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती, शकेरेह खलीली की हत्या से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़े हैं। उन्होंने जुलाई 2008 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की मांग की थी, जिसमें मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें “अपने जीवन के बाकी समय में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।”
कोर्ट का यह फैसला कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधियों और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों और प्रस्तुतियों के आलोक में आया है। कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि श्रद्धानंद ने पहले ही अनुच्छेद 72 और 161 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन दिया है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है।
श्रद्धानंद ने 11 सितंबर को एक अलग रिट याचिका भी दायर की थी, जिसमें पैरोल या छूट के बिना लगातार कारावास के आधार पर उनकी रिहाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह खारिज कर दिया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि में मई 1991 में शकेरेह का गायब होना शामिल है, जिसके बाद 1986 में श्रद्धानंद से विवाह हुआ था। 1994 में गहन पूछताछ के दौरान श्रद्धानंद द्वारा स्वीकारोक्ति के बाद उसके अवशेष दफनाए गए थे। इसके बाद 2005 में एक ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखा।
अंततः, जब मामला दो न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पास पहुंचा, तो सजा पर असहमति हुई, जिसके कारण 2008 में तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने आजीवन कारावास की अंतिम सजा निर्धारित की।