दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, हाईकोर्ट के पास भेजा गया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी और दिल्ली हाईकोर्ट को 25 नवंबर को मामले को संबोधित करने का निर्देश दिया।

चार साल से अधिक समय से हिरासत में रखी गई फातिमा ने हाईकोर्ट में देरी के बीच शीर्ष अदालत से राहत मांगी, जहां उनकी जमानत याचिका दो साल से लंबित है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत उनकी याचिका में बार-बार स्थगन को उजागर किया गया – 24 बार न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण और छह बार अन्य कारणों से – जिससे बिना सुनवाई के उनके लंबे समय तक कैद रहने पर चिंता जताई गई।

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इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने फातिमा की हिरासत की अवधि को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, हाईकोर्ट के समक्ष लंबित उनकी जमानत याचिका निर्धारित तिथि पर आगे बढ़नी चाहिए।

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सिब्बल ने तर्क दिया, “यह मूल रूप से स्वतंत्रता का प्रश्न है,” उन्होंने बार-बार स्थगन और फातिमा पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर दिया, जो दंगों को अंजाम देने में अपनी कथित भूमिका के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रही है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।

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