गिर सोमनाथ डिमोलिशन  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देरी की, याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गिर सोमनाथ जिले में प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर के पास गुजरात सरकार द्वारा किए गए डिमोलिशन  अभियान के औचित्य पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह का समय दिया। राज्य सरकार ने हाल ही में 28 सितंबर को किए गए अपने कार्यों का बचाव किया था, जिसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक आवश्यक कदम बताया गया था। यह घटनाक्रम गुजरात सरकार द्वारा विध्वंस के कानूनी आधार को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद हुआ।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन, डिमोलिशन  की वैधता को चुनौती देने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें आवासीय और धार्मिक दोनों तरह की संरचनाएं शामिल हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि डिमोलिशन  को उचित अदालती मंजूरी के बिना अंजाम दिया गया, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का उल्लंघन है।

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याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने राज्य के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की सुनवाई छह सप्ताह में फिर से होगी।

कार्यवाही के दौरान, गुजरात सरकार ने दोहराया कि डिमोलिशन  सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के अनुरूप था, जिसमें जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत संरचनाओं को हटाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह आवश्यक था कि अन्य जगहों पर डिमोलिशन  बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रभावित पक्षों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना आगे न बढ़े।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि “अवैध डिमोलिशन  का एक भी उदाहरण संविधान के लोकाचार के विरुद्ध है,” और संपत्ति के विनाश से जुड़े मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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25 अक्टूबर को, गुजरात सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि कथित अवैध डिमोलिशन  से साफ़ की गई भूमि सरकारी कब्जे में रहेगी और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। 28 सितंबर को कथित तौर पर लगभग 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर भूमि को साफ़ किया गया, जिसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाओं सहित विभिन्न संरचनाओं को हटाया गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाईकोर्ट को इन ध्वस्तीकरणों से संबंधित अंतरिम आदेशों में से एक पर अंतिम निर्णय जारी करने की अनुमति दे सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे के विचार-विमर्श के लिए तथ्यात्मक आधार प्रदान कर सकता है।

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