सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक अपीलों पर व्यापक डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक अपीलों पर व्यापक डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, विशेष रूप से उन मामलों पर प्रकाश डाला है जहाँ आरोपी व्यक्ति बिना जमानत के जेल में बंद हैं। न्यायालय ने यह निर्देश SMW (Crl.) संख्या 4/2021 – जमानत देने के लिए नीति रणनीति के संबंध में सुनवाई करते हुए जारी किया।

मामले की पृष्ठभूमि

जमानत आवेदनों और आपराधिक अपीलों के निपटान में प्रणालीगत देरी को संबोधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से रिट याचिका शुरू की गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और विभिन्न राज्य सरकारें इस मामले में शामिल रही हैं, जिन्होंने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) (Crl.) संख्या 529/2021 भी शामिल है।

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इस मामले की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने की। वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री लिज़ मैथ्यू और अधिवक्ता श्री देवांश ए. मोहता एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने चुनौतियों की पहचान करने और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित करने में न्यायालय की सहायता की।

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इस मामले में श्री गौरव अग्रवाल (एनएएलएसए के अधिवक्ता), श्री अभिमन्यु तिवारी (अरुणाचल प्रदेश राज्य), श्री योगेश कन्ना (तमिलनाडु राज्य), श्री चंचल के. गांगुली (पश्चिम बंगाल राज्य), श्री समीर अली खान (बिहार राज्य) और श्री मिलिंद कुमार (राजस्थान राज्य) सहित कई कानूनी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य निर्देश

न्यायिक जवाबदेही के लिए एक मजबूत कदम उठाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायाल के रजिस्ट्रार जनरलों को आपराधिक अपीलों के लंबित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

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एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों के समक्ष दोषसिद्धि के विरुद्ध लंबित अपीलों की कुल संख्या।

लंबित दोषसिद्धि अपीलों का आगे वर्गीकरण:

ऐसे मामले जिनमें आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी गई है।

ऐसे मामले जिनमें आरोपी व्यक्ति अभी भी जेल में हैं।

एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों के समक्ष दोषसिद्धि के विरुद्ध लंबित अपीलों की संख्या।

सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यह निर्देश सभी उच्च न्यायाल तक तुरंत पहुंचे। न्यायालयों को आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद 24 मार्च, 2025 को मामले की समीक्षा की जाएगी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता के महत्व पर जोर देते हुए कहा:

“न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है, और किसी भी आरोपी को केवल प्रक्रियागत अक्षमताओं के कारण कारावास नहीं भुगतना चाहिए।”

यह टिप्पणी आपराधिक मामलों की बढ़ती हुई संख्या को संबोधित करने के लिए एक संरचित नीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह निर्देश कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के न्यायालय के हालिया रुख के अनुरूप है, खासकर ऐसे मामलों में जहां व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है।

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