चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति पर विचार-विमर्श किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंताओं के बीच 30 जनवरी, 2025 को होने वाले चुनावों के लिए यह निर्णय लिया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के चंडीगढ़ के वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में पारंपरिक “गुप्त मतदान” के बजाय “हाथ उठाकर मतदान” करने की मांग की गई है। इस अनुरोध का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ाना है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह ने संकेत दिया कि एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

READ ALSO  ज्ञानवापी मामले में भूमि अदला-बदली के खिलाफ नई कानूनी चुनौती

अदालती कार्यवाही के दौरान, मेयर कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने गुप्त मतदान से जुड़े पिछले मुद्दों को उजागर किया, जिसमें पिछले चुनाव के दौरान की घटनाएं भी शामिल हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पिछले मेयर चुनाव का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों को खराब कर दिया गया था, जिससे चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण विवाद पैदा हो गया था।

Play button

इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आश्वस्त किया कि अदालत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, पिछले साल के विवादास्पद चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। 20 फरवरी, 2024 को, अदालत ने प्रक्रियात्मक कदाचार के कारण भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में पिछले चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित करने के बाद मेयर कुमार को बहाल कर दिया था।

READ ALSO  Supreme Court Extends Ashish Mishra’s Interim Bail in Lakhimpur Kheri Violence Case

अदालत ने महाधिवक्ता सिंह से चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव करने को कहा है और इस नियुक्ति के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है।

READ ALSO  चुनावी लाभ के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा लोक सेवकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles