सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने का आदेश दिया गया था। डीएनडी फ्लाईवे 9.2 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुआई में दिए गए फैसले में एनटीबीसीएल की उस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें आठ लेन वाले फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने को चुनौती दी गई थी, जिसे “उपयोगकर्ता शुल्क” कहा जाता है।

यह न्यायिक फैसला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा 2016 में किए गए ऑडिट पर आधारित है, जिसमें जांच की गई थी कि क्या एनटीबीसीएल ने फ्लाईवे के प्रबंधन से अपने शुरुआती निवेश के साथ-साथ उचित लाभ भी वसूला है। डीएनडी फ्लाईवे को टोल-फ्री बनाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के शुरुआती फैसले में अत्यधिक टोल वसूली की चिंताएं महत्वपूर्ण थीं, जिसके बाद फ्लाईवे परियोजना की पूरी लागत ऑडिट करने का निर्देश दिया गया।

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2001 में अपने उद्घाटन के बाद से, एनटीबीसीएल द्वारा टोल संग्रह जनता के असंतोष का एक निरंतर विषय रहा है, जिसमें टोल शुल्क जारी रहने के बावजूद फ्लाईवे के रखरखाव के मुद्दों जैसे गड्ढों और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में शिकायतें थीं। 2016 में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (FONRWA) द्वारा एक याचिका में इन चिंताओं को उजागर किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि टोल बहुत ज़्यादा हैं।

टोल संग्रह बंद होने के बावजूद, एनटीबीसीएल ने मूल रियायत समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की ओर इशारा करते हुए फ्लाईवे का रखरखाव जारी रखा है। कंपनी ने टोल संग्रह बंद होने के बाद से वित्तीय तनाव का हवाला देते हुए दावा किया है कि उसे अभी तक अपना पूरा निवेश वापस नहीं मिला है।

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