नवरात्रि के दौरान सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में नॉनवेज न मिलने पर वकीलों ने जताया असंतोष 

सुप्रीम कोर्ट कैंटीन ने चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान केवल नवरात्रि-विशेष भोजन परोसने का फैसला किया है। इस अभूतपूर्व बदलाव ने कानूनी बिरादरी के कुछ सदस्यों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्होंने प्रतिबंधित मेनू के साथ अपनी असुविधा व्यक्त की है, जिसमें मांसाहारी भोजन और प्याज या लहसुन युक्त आइटम शामिल नहीं हैं।

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3 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में वकीलों ने कैंटीन के फैसले पर चिंता जताई। पत्र में वकीलों द्वारा घर से अपना भोजन लाने और दूसरों पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना नवरात्रि मनाने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को स्वीकार किया गया है। हालांकि, इस साल इस परंपरा से विचलन हुआ है, क्योंकि कैंटीन ने त्योहार की अवधि के दौरान केवल नवरात्रि का भोजन परोसने का फैसला किया है।

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वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि वे त्योहार मनाने वालों के लिए नवरात्रि भोजन के प्रावधान का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेनू को केवल नवरात्रि-विशेष वस्तुओं तक सीमित करना उन लोगों के साथ अन्याय है जो इस प्रथा का पालन नहीं करते हैं। पत्र में जोर दिया गया है, “सुप्रीम कोर्ट कैंटीन सभी को भोजन उपलब्ध कराती है। हम सभी इस पर निर्भर हैं। कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांसाहारी या प्याज-लहसुन वाला भोजन न परोसना हमारी बहुलवादी परंपराओं के अनुरूप नहीं है और इसका परिणाम एक-दूसरे के प्रति सम्मान की कमी होगा।”

वकीलों ने SCAORA से अनुरोध किया है कि वे कैंटीन से नवरात्रि भोजन के साथ-साथ अपने नियमित मेनू को बहाल करने का अनुरोध करें। उनका तर्क है कि इस तरह का प्रतिबंध “भविष्य के लिए गलत मिसाल” स्थापित करता है और कुछ लोगों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं को समायोजित करना दूसरों पर प्रतिबंध लगाने की कीमत पर नहीं आना चाहिए।

पत्र में यह भी चिंता जताई गई है कि इस मेनू परिवर्तन की अनुमति देने से भविष्य में और अधिक प्रतिबंध लग सकते हैं, जो संभवतः विविधता और बहुलवाद का उल्लंघन करते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट कैंटीन ने लंबे समय से बरकरार रखा है।

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अंत में, पत्र में कैंटीन से नवरात्रि के भोजन के साथ-साथ सामान्य मेनू उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि सभी व्यक्तियों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान किया जा सके।

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