सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। याचिका में चैतन्य बघेल ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की कुछ धाराओं और शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने केंद्र और ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू को दस दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “यह गिरफ्तारी के आधार से ज्यादा कानून की व्याख्या का सवाल है… आरोपी को आखिर कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?”
 
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो चैतन्य बघेल की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि ईडी ने बिना किसी नोटिस या समन जारी किए “सहयोग न करने” के आधार पर गिरफ्तारी की, जो कानूनन गलत है। उन्होंने कहा, “मुझे गैर-सहयोग के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जबकि न कोई नोटिस भेजा गया, न समन जारी हुआ। मुझे बुलाया ही नहीं गया और सीधे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो ईडी नहीं कर सकती।”
वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने भी कहा कि जांच का कोई अंत दिखाई नहीं देता और गिरफ्तारी के आधार को रद्द करने के लिए पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा चुकी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने फाइल देखने के बाद टिप्पणी की कि केवल गैर-सहयोग ही गिरफ्तारी का आधार नहीं था। इस पर सिब्बल ने कहा कि बाकी सभी आरोप महज कथन हैं, क्योंकि एजेंसी ने न तो कोई शिकायत दाखिल की और न अदालत से अनुमति ली। “वे मुकदमे में देरी करते हैं और मुझे हिरासत में रखते हैं। उच्च न्यायालय के प्रत्येक निष्कर्ष मेरे पक्ष में हैं,” उन्होंने कहा।
वहीं, एएसजी राजू ने बताया कि शीर्ष अदालत ने ईडी को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है और एजेंसी उसी दिशा में काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सीधे शीर्ष अदालत का रुख करने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए भूपेश बघेल और उनके बेटे को निर्देश दिया था कि वे पहले उच्च न्यायालय में राहत के लिए जाएं।
ईडी और सीबीआई छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कथित महादेव बेटिंग ऐप, शराब कारोबार, चावल मिल, कोयला और डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) घोटालों की जांच कर रही हैं।


 
                                     
 
        



