मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत लौटने की अनुमति दी; बंगाल सरकार को देखभाल के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक गर्भवती महिला और उसके आठ वर्षीय बच्चे को मानवीय आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी, जिन्हें कुछ महीने पहले दिल्ली से उठाए जाने के बाद बांग्लादेश की ओर धकेल दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चे की तत्काल देखभाल करे और गर्भवती महिला सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। अदालत ने बिरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनकी चिकित्सा निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

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पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रस्तुति दर्ज की, जिनका कहना था कि केंद्र सरकार के लिए “उचित प्राधिकारी” ने महिला और बच्चे को केवल मानवीय आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति दी है और दोनों को निगरानी में रखा जाएगा।

अदालत ने यह भी कहा कि चिकित्सा स्थिरता के बाद उन्हें eventually दिल्ली वापस लाया जाएगा, जहां से उन्हें उठाकर 27 जून को सीमा पार भेजा गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने अदालत से आग्रह किया कि सुनाली के पति सहित अन्य लोग भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं और उन्हें भी वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से और निर्देश लिए जाएं।

इस पर मेहता ने कहा कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे का विरोध करेंगे और केंद्र का यह ही रुख है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं; महिला और बच्चे को प्रवेश की अनुमति सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई है।

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महिला के पिता का आरोप है कि उनका परिवार पिछले बीस वर्षों से दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-26 में दिहाड़ी मजदूर के रूप में रह रहा था। उनका कहना है कि 18 जून को दिल्ली पुलिस ने उन्हें अवैध बांग्लादेशी होने के संदेह में उठाया और 27 जून को सीमा पार भेज दिया।

मामला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि शीर्ष अदालत बड़े मुद्दे—निर्वासन और नागरिकता के दावों—की गहराई से जांच कर रही है।

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