आवंटन अधिकार आवेदक की मृत्यु के बाद भी वैध; नोएडा द्वारा रद्दीकरण अमान्य, कानूनी वारिस को विरासत में प्लॉट का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्लॉट के आवंटन के अधिकार आवेदक की मृत्यु के बाद भी वैध रहते हैं और ऐसे आवंटन को नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा रद्द करना अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिस को प्लॉट के अधिकार विरासत में मिलते हैं।

यह फैसला स्टीव कनिका बनाम नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) एवं अन्य (नागरिक अपील संख्या 9815/2024) मामले में आया, जिसे न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सुना। पीठ ने अपीलकर्ता स्टीव कनिका को राहत दी, जिन्होंने अपने दिवंगत पिता को नोएडा द्वारा आवंटित प्लॉट की रद्दीकरण को चुनौती दी थी।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला सेक्टर-100, नोएडा के एक प्लॉट से संबंधित है, जिसे 2006 में अपीलकर्ता के पिता द्वारा नोएडा की आवंटन योजना के तहत आवेदन किया गया था। अपीलकर्ता के पिता को 1 अक्टूबर, 2009 को खुले लॉटरी के बाद प्लॉट संख्या 144, ब्लॉक-सी, सेक्टर-100, नोएडा, जिसका आकार 176.40 वर्ग मीटर था, आवंटित किया गया था। हालांकि, आवंटन को अंतिम रूप देने से पहले, अपीलकर्ता के पिता का 8 नवंबर, 2007 को निधन हो गया।

इसके बावजूद, 26 अक्टूबर, 2009 को मृतक के नाम पर आवंटन पत्र जारी किया गया। नोएडा ने बाद में 21 सितंबर, 2011 को यह कहते हुए आवंटन रद्द कर दिया कि यह एक मृत व्यक्ति के पक्ष में किया गया था।

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इस रद्दीकरण को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट सी संख्या 71420/2011 दायर की, जिसे 21 अक्टूबर, 2019 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि प्लॉट के अधिकार उन्हें मृतक आवेदक के कानूनी वारिस के रूप में प्राप्त हुए हैं।

मामले में शामिल कानूनी मुद्दे:

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या मूल आवंटी की मृत्यु से प्लॉट का आवंटन अमान्य हो जाता है या क्या प्लॉट के अधिकार कानूनी वारिस को हस्तांतरित होते हैं।

अपीलकर्ता की दलीलें:

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पाटवालिया ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पिता द्वारा आवेदन व्यक्तिगत क्षमता में किया गया था, और उनकी मृत्यु के बाद, आवंटन के लिए विचार किए जाने का अधिकार कानूनी वारिस के रूप में अपीलकर्ता को स्थानांतरित हो गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नोएडा द्वारा आवंटन को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया और यह रद्दीकरण अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अधिकारों का उल्लंघन करता है।

नोएडा की दलीलें:

नोएडा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल कौशिक ने तर्क दिया कि केवल लॉटरी में सफल होना आवंटन का वैध अधिकार नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पक्ष में आवंटन किया गया था, उसकी मृत्यु आवंटन से पहले हो गई थी, इसलिए यह कानूनी रूप से अस्थिर था और रद्दीकरण वैध था। नोएडा ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की जानकारी प्राधिकरण को समय पर नहीं दी।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दलीलों में मेरिट पाया और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने देखा:

“तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के पिता ने सही तरीके से आवेदन किया था और आवंटन के लिए सभी पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा कर रहे थे, जो लॉटरी ड्रॉ और आवंटन पत्र जारी करने के बाद हुआ; हालांकि उनकी मृत्यु के बाद। हमारे दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु उस अधिकार को नकार नहीं सकती जो अपीलकर्ता में निहित था।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार करने और रखने में नोएडा के आचरण और आवंटन को समय पर रद्द करने में विफल रहने से नोएडा के रुख पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

पीठ ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मंजू जैन (2010) के सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से इस मामले को अलग करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की जानकारी नोएडा को समय पर दी थी और आवंटन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे।

मुख्य टिप्पणियां और आदेश:

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सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

1. एक आवेदक को प्राप्त अधिकार उनकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होते हैं और उनके कानूनी वारिसों को हस्तांतरित हो सकते हैं।

2. मूल आवंटी की मृत्यु की जानकारी मिलने के बावजूद आवंटन रद्द करने में नोएडा की देरी से उनकी कार्यवाही में असंगति का संकेत मिलता है।

3. ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मंजू जैन का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक भिन्नताएं हैं।

फैसले को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा को निर्देश दिया:

“नोएडा को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के नाम पर नए आवंटन पत्र जारी करे, जिसमें मूल आवंटन पत्र दिनांक 26.10.2009 में उल्लिखित शर्तों और शर्तों के समान होगा, जिसमें संशोधन होगा कि समय सीमा आज से चलेगी।”

पक्षकारों का प्रतिनिधित्व:

– अपीलकर्ता की ओर से: श्री पी.एस. पाटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, और सुश्री ऐश्वर्या चंदर, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड (AoR)।

– प्रतिवादी (नोएडा) की ओर से: श्री अनिल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, और सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, AoR।

– प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री शशांक शेखर सिंह, AoR।

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