सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से जून 12, 2025 को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच में अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दायर करने को कहा है। यह निर्देश तब आया जब सरकार ने अदालत को बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच अपने अंतिम चरण में है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें इस त्रासदी की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई है। एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (फ्लाइट AI171) लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी और गुजरात के अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित कुल 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से पेश होते हुए अदालत को बताया कि AAIB की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, हालांकि जांच से संबंधित कुछ हिस्से विदेशी एजेंसियों के सहयोग से पूरे करने हैं। उन्होंने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।
पीठ शुरू में जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में मंगाने के पक्ष में थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया कि आवश्यक विवरण अदालत को साझा किए जाएंगे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि AAIB की भूमिका केवल दुर्घटना के कारणों की जांच तक सीमित है, किसी प्रकार की मंशा निर्धारित करने की नहीं।
एनजीओ ‘सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि तीन अन्य बोइंग 787 विमानों में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं और केंद्र ने अब तक याचिकाओं पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जांच दल के पांच सदस्य DGCA से ही हैं, जिससे निष्पक्षता पर संदेह होता है।
भूषण ने यह भी कहा कि 8,000 से अधिक पायलट मानते हैं कि बोइंग 787 सुरक्षित नहीं है और इसे ग्राउंड कर देना चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि इतने बड़े पैमाने की दुर्घटना की जांच केवल AAIB तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसकी समांतर जांच होनी चाहिए।
इस पर मुख्य न्यायाधिवक्ता ने टिप्पणी की, “केवल मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा न करें। ड्रीमलाइनर एक समय पर सबसे अच्छे विमानों में गिना जाता था। हमें किसी विशेष एयरलाइन पर टिप्पणी करने में सतर्क रहना चाहिए।”
सॉलिसिटर जनरल ने कटाक्ष करते हुए कहा, “भूषण जी को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है कि एक समिति बना दी जाए, जिसकी अध्यक्षता भूषण जी खुद करें।”
इससे पहले 13 नवंबर 2025 को शीर्ष अदालत ने कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर केंद्र और DGCA को नोटिस जारी किया था। उन्होंने इस हादसे की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स और एक विधि छात्र ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं।
अदालत ने पहले स्पष्ट किया था कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में मृतक पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया था। अदालत ने यह भी कहा था कि पायलटों की कथित लापरवाही संबंधी रिपोर्ट के चयनात्मक प्रकाशन ने एक “मीडिया नैरेटिव” को जन्म दिया, जिसे “दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना” बताया गया।
याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि इस हादसे की सरकारी जांच नागरिकों के जीवन, समानता और सच्ची जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
दुर्घटना में मारे गए लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। एकमात्र जीवित बचे यात्री, विश्वासकुमार रमेश, ब्रिटेन के नागरिक हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अब तक की जांच प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करे। तीनों याचिकाएं तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “AAIB जांच के नतीजे को पहले देख लेते हैं, फिर तय करेंगे कि क्या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जरूरत है या नहीं।”

