एआईबीई फीस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बार काउंसिल से संपर्क करने की सलाह दी

आज, 24 फरवरी को हुई सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील, जो स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए थे, को पहले अपनी शिकायत के निवारण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से संपर्क करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) की ₹3,500 की परीक्षा फीस को चुनौती दे रहे हैं, यह दावा करते हुए कि यह गौतम कुमार बनाम भारत संघ (2024) के फैसले का उल्लंघन है। उस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत नामांकन फीस को सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए ₹750 और अनुसूचित जाति/जनजाति के वकीलों के लिए ₹125 तक सीमित कर दिया था।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ता को BCI के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी और सुझाव दिया कि यदि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या वे जवाब से असंतुष्ट रहते हैं, तो वे उचित समय के भीतर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

READ ALSO  एक आदमी 'दो बार मरा', कोर्ट ने सच्चाई को उजागर करने के लिए ये आदेश दिया

इस दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक टिप्पणी में BCI की वित्तीय आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए इसकी कार्यप्रणाली के लिए फीस के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने याचिकाकर्ता की दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा, “एक बार जब आप ₹3,500 का भुगतान कर देंगे, तो आप ₹3,50,000 कमाना शुरू कर देंगे। फिर ₹3,500 देने में क्या समस्या है?”

Video thumbnail

इसके अलावा, जस्टिस पारदीवाला ने याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के निर्णय पर भी सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि यह मामला हाई कोर्ट में अधिक उपयुक्त रूप से उठाया जा सकता था।

READ ALSO  SC conditionally suspends conviction of former BSP MP Afzal Ansari in 2007 Gangsters Act case

याचिकाकर्ता का तर्क था कि BCI द्वारा लागू की गई फीस संरचना युवा वकीलों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जो कानूनी पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24(1)(f) का उल्लंघन बताया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles