संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, ठोस सबूतों की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रामू अप्पा महापातर बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील संख्या 608/2013) में अपने लिव-इन पार्टनर मंदा की हत्या के आरोपी रामू अप्पा महापातर की दोषसिद्धि को पलट दिया है और उसे इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उसके अपराध को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, ठोस सबूतों का विकल्प नहीं बन सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 21 मार्च, 2003 का है, जब अपीलकर्ता रामू अप्पा महापातर पर महाराष्ट्र के कुडूस गांव में अपने घर पर अपनी पार्टनर मंदा की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता का मृतका से अवैध संबंध के संदेह को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसने उसे पीसने वाले पत्थर और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया।

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महापातर के खिलाफ मामला मुख्य रूप से चार अभियोजन पक्ष के गवाहों के समक्ष दिए गए न्यायेतर इकबालिया बयानों पर आधारित था: पीडब्लू-1 (रवींद्र गोपाल जाधव, मकान मालिक), पीडब्लू-3 (भगवान, मृतक का भाई), पीडब्लू-4 (चंदाबाई, पीडब्लू-3 की पत्नी), और पीडब्लू-6 (शंकर, एक पड़ोसी)। हालांकि, अपीलकर्ता के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इकबालिया बयान में विश्वसनीयता की कमी थी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण चूक से इसका खंडन किया गया था।

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शामिल कानूनी मुद्दे

1. न्यायेतर इकबालिया बयान का साक्ष्य मूल्य: महापातर के खिलाफ प्राथमिक सबूत गवाहों के समक्ष उनका कथित न्यायेतर इकबालिया बयान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर माना और पुष्टि की आवश्यकता थी।

2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य में सबूत का बोझ: अभियोजन पक्ष को घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता थी जो अपीलकर्ता के अपराध की ओर निर्णायक रूप से इशारा करती थी।

3. गवाहों की गवाही में विरोधाभास: मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास और भौतिक चूकें देखी गईं।

4. आपराधिक मामलों में सबूत का मानक: निर्णय ने दोहराया कि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, निर्णायक सबूत की जगह नहीं ले सकता।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता और पुष्टि करने वाले साक्ष्य की कमी का गंभीरता से विश्लेषण करने के बाद दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) 8 एससीसी 180 और सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एससीसी 403 सहित अन्य उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर रूप है जिसकी कड़ी जांच की आवश्यकता होती है।

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निर्णय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में, न्यायालय ने कहा:

“जबकि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि साक्ष्य उचित रूप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों में असंगतियों को भी नोट किया:

– मृतक के भाई पीडब्लू-3 ने स्वयं स्वीकार किया कि अपीलकर्ता कथित रूप से स्वीकारोक्ति करते समय “भ्रमित” लग रहा था।

– अपीलकर्ता को हत्या से जोड़ने वाला कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं था।

– कथित हत्या का हथियार (पीसने वाला पत्थर और छड़ी) कभी भी निर्णायक रूप से अभियुक्त के कब्जे में होने के लिए स्थापित नहीं किया गया था।

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– पीडब्लू-3 (मृतक का भाई) की स्वीकारोक्ति पर प्रतिक्रिया अस्वाभाविक थी, क्योंकि उसने तुरंत पुलिस को सूचित नहीं किया, बल्कि अपीलकर्ता के साथ घटनास्थल पर वापस चला गया।

अंतिम निर्णय

इन कारकों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे महापातर के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा और माना:

“ऐसे कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की सजा को बनाए रखना पूरी तरह से असुरक्षित होगा, जिसमें विश्वसनीयता का अभाव है।”

तदनुसार, प्रथम तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, ठाणे (सत्र मामला संख्या 52/2004) द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा तथा आपराधिक अपील संख्या 252/2005 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई सजा को रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए।

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