प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की भूमिकाओं में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से केंद्रीय सेवा में शामिल नहीं किया जाता है। यह निर्णय भारत संघ बनाम फणी भूषण कुंडू एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 22850/2024) के मामले में आया, जिसने सेवा कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णयों को पलट दिया, जिन्होंने पहले प्रतिवादी फणी भूषण कुंडू के पक्ष में फैसला सुनाया था।

मामले की पृष्ठभूमि

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प्रतिवादी फणी भूषण कुंडू 1968 में पश्चिम बंगाल राज्य की पशु चिकित्सा सेवाओं में शामिल हुए और पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के रूप में कार्य किया। 1991 में उन्हें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में पशुपालन आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया। यद्यपि उनकी प्रतिनियुक्ति अगस्त 1992 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण वे सितंबर 1992 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे।

सेवानिवृत्त होने के बाद, कुंडू ने CAT से संपर्क किया, जिसमें मांग की गई कि उनकी पेंशन की गणना पशुपालन आयुक्त के पद के केंद्रीय वेतनमान के आधार पर की जाए, जो राज्य के नियमों के बजाय CCS (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित हो। CAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार को उनके पेंशन को तदनुसार तय करने का निर्देश दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखा, जिसके कारण भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

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कानूनी मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख कानूनी मुद्दों पर विचार किया:

1. प्रतिनियुक्ति की प्रकृति और इसके निहितार्थ:

न्यायालय ने जांच की कि क्या प्रतिनियुक्ति से उधार लेने वाले विभाग में समाहित होने का अधिकार बनता है और क्या प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी उधार लेने वाले विभाग के नियमों के तहत पेंशन लाभ का दावा कर सकता है।

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन पात्रता:

न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त राज्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होता है, सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत केंद्रीय पेंशन लाभों का हकदार हो जाता है या मूल विभाग के पेंशन नियमों द्वारा शासित रहता है।

3. ग्रहणाधिकार और मूल पद:

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या कुंडू का अपने मूल विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार में ग्रहणाधिकार उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान बना रहा, जिससे वे केवल पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1971 के तहत पेंशन के लिए पात्र हो गए।

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4. न्यायिक मिसालें:

न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति से उत्पन्न अधिकारों के संबंध में अशोक कुमार रतिलाल पटेल बनाम भारत संघ में स्थापित मिसाल की प्रयोज्यता का आकलन किया और क्या यह कुंडू के मामले का समर्थन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायालय ने प्रतिवादी के दावों को खारिज करते हुए विस्तृत तर्क दिया:

1. प्रतिनियुक्ति से अवशोषण अधिकार प्राप्त नहीं होते:

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसमें कहा गया:

“प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था है और इससे उधार लेने वाले विभाग में कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होते, जिसमें इसके नियमों के तहत पेंशन के लिए पात्रता भी शामिल है।”

2. मूल विभाग में ग्रहणाधिकार:

पीठ ने स्पष्ट किया कि कुंडू ने अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के साथ अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा। उनका मूल पद और पेंशन पात्रता राज्य के पास ही रही।

3. केंद्रीय पेंशन का कोई अधिकार नहीं:

न्यायालय ने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 लागू नहीं होते क्योंकि कुंडू को कभी भी केंद्रीय सेवा में अवशोषित नहीं किया गया। उनकी पेंशन पश्चिम बंगाल पेंशन नियमों द्वारा शासित होती रही।

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4. मिसाल की अनुपयुक्तता:

निर्णय ने अशोक कुमार रतिलाल पटेल बनाम भारत संघ के मामले में अंतर करते हुए कहा कि यह मामला प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित था, न कि प्रतिनियुक्ति से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पात्रता से।

सर्वोच्च न्यायालय ने कैट और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णयों को रद्द कर दिया। इसने फैसला सुनाया कि:

– फणी भूषण कुंडू की पेंशन की गणना पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1971 के अनुसार की जाएगी।

– केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति ने कुंडू को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत कोई अधिकार नहीं दिया।

– भारत संघ की अपील को स्वीकार कर लिया गया और केंद्रीय पेंशन लाभ के लिए कुंडू के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

कानूनी प्रतिनिधित्व

भारत संघ का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने किया, जिसमें रुचि कोहली, कमलेंद्र मिश्रा और अन्य सहित वकीलों की एक टीम शामिल थी। प्रतिवादी फणी भूषण कुंडू का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार पांडा और उनकी कानूनी टीम ने किया।

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