दिल्ली हाईकोर्ट  ने बीसीआई, बीसीडी से युवा वकीलों, प्रशिक्षुओं के लिए मानकीकृत वजीफा, पारिश्रमिक के प्रतिनिधित्व पर तुरंत निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट  ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को युवा वकीलों और कानून प्रशिक्षुओं के लिए एक मानकीकृत वजीफा और पारिश्रमिक की वकालत करने वाले एक प्रतिनिधित्व पर तुरंत निर्णय लेने का आदेश दिया।

यह निर्देश युवा अधिवक्ता आशीष श्योराण द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया।

हाईकोर्ट  ने, इस महीने की शुरुआत में, वकील सिमरन कुमारी की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें कानूनी चैंबरों या फर्मों से जुड़े प्रशिक्षुओं और युवा अधिवक्ताओं के लिए वजीफा दिशानिर्देशों को समय पर लागू करने की मांग की गई थी, और परिषदों को इसे तुरंत संबोधित करने का निर्देश दिया गया था।

अपनी जनहित याचिका में, श्योराण ने तर्क दिया है कि कानूनी पेशेवरों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों की वित्तीय स्थिरता और पेशेवर विकास में बाधा डालने वाली प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक संरचित मुआवजा ढांचे को लागू करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के ढांचे की अनुपस्थिति प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कानूनी करियर बनाने से हतोत्साहित करती है, जिससे कानूनी पेशे में विविधता और समावेशिता में बाधा आती है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि हालांकि श्योराण ने 20 फरवरी को बीसीआई और बीसीडी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

यह देखते हुए कि वकीलों के निकायों को प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, पीठ ने याचिका को अपरिपक्व माना और इसका निपटारा कर दिया। हालाँकि, इसने युवा वकीलों और प्रशिक्षुओं के लिए वजीफे और पारिश्रमिक के संबंध में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए, परिषदों को एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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