दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनः पुष्टि की है कि एकल स्वामित्व वाली फर्मों से जुड़े चेक अनादर के मामलों में, केवल एकमात्र स्वामी को ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा दिए गए निर्णय में, चेक अनादर मामले में अभियुक्तों
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