सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि सिंगुर भूमि अधिग्रहण को रद्द करने वाले उसके 2016 के ऐतिहासिक फैसले का लाभ किसी ऐसी व्यावसायिक इकाई को नहीं मिल सकता, जिसने मुआवजा स्वीकार कर लिया था और एक दशक तक अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को मेसर्स शांति सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 28 बीघा जमीन वापस करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि केदार नाथ यादव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दी गई राहत विशेष रूप से “कमजोर कृषक समुदायों” के लिए थी और इसका दावा एक कॉर्पोरेट इकाई द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसने अधिग्रहण प्रक्रिया पर अपनी मौन सहमति दे दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 2006 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में टाटा मोटर्स के विनिर्माण संयंत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से उपजा है। मेसर्स शांति सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1), जो 2003 से उक्त भूमि पर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने की एक फैक्ट्री चला रही थी, उन भूस्वामियों में से थी जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, शांति सेरामिक्स ने धारा 5-ए के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद, 25 सितंबर, 2006 को एक अवॉर्ड पारित किया गया, जिसमें कंपनी के लिए कुल मुआवजा ₹14,54,75,744 (भूमि के लिए ₹5,46,75,744 और संरचनाओं के लिए ₹9,08,00,000) तय किया गया। कंपनी ने बिना किसी विरोध के यह मुआवजा स्वीकार कर लिया।
जब प्रभावित किसान अधिग्रहण को चुनौती दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के केदार नाथ यादव मामले में पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया, तब शांति सेरामिक्स इस मुकदमेबाजी में शामिल नहीं हुई। 2016 के फैसले के बाद, जब “मूल भूस्वामियों/किसानों” को जमीन वापस करने का आदेश दिया गया, तब कंपनी ने भी अपनी जमीन और संरचनाओं की वापसी के लिए एक आवेदन दिया। जब राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया, तो कंपनी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के सिंगल जज और बाद में डिवीजन बेंच ने शांति सेरामिक्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
पक्षों की दलीलें
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन पी. रावल और श्री अशोक कुमार पांडा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने राहत देने में गलती की है। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला “कमजोर कृषक समुदायों के लिए विशिष्ट सुरक्षात्मक इरादे” से दिया गया था और शांति सेरामिक्स, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के नाते, इस दायरे से बाहर है। राज्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कंपनी द्वारा स्वेच्छा से मुआवजा स्वीकार करना और एक दशक तक चुनौती न देना, मौन स्वीकृति और विबंधन का स्पष्ट उदाहरण है, जो बहाली के किसी भी दावे को रोकता है।
इसके विपरीत, शांति सेरामिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीधर पोटाराजू ने तर्क दिया कि केदार नाथ यादव फैसले में भूस्वामियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच कोई “कृत्रिम भेद” नहीं किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि “भूस्वामियों/किसानों” शब्द में प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण अधिग्रहण से प्रभावित सभी व्यक्ति शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण में तीन प्रमुख कारणों के आधार पर यह माना कि केदार नाथ यादव मामले का फैसला शांति सेरामिक्स पर लागू नहीं होता।
पहला, कोर्ट ने 2016 के फैसले के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि इसका remedial ढाँचा मौलिक रूप से “समाज के सबसे कमजोर वर्गों” की रक्षा के लिए था। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब “‘विकास’ का खामियाजा समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से गरीब खेतिहर मजदूरों को भुगतना पड़ता है,” तो राज्य का यह “गंभीर कर्तव्य” है कि वह अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करे। पीठ ने माना कि शांति सेरामिक्स, जो “100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली 60,000 वर्ग फुट की विनिर्माण सुविधा संचालित करती थी,” “इस न्यायालय द्वारा परिकल्पित सुरक्षात्मक ढांचे से पूरी तरह बाहर” है।
दूसरा, कोर्ट ने कहा कि शांति सेरामिक्स ने अपनी आपत्तियों के खारिज होने के बाद कभी भी न्यायिक उपचारों का सहारा नहीं लिया, इसलिए वह दूसरों द्वारा लड़ी गई लड़ाई से मिले फैसले का लाभ नहीं उठा सकती। कोर्ट ने इसे “एक क्लासिक फ्री-राइडर समस्या” बताया, जिसे न्यायिक उपचार प्रोत्साहित नहीं कर सकते।
अंत में, कोर्ट ने पाया कि अधिग्रहण “प्रतिवादी संख्या 1 की अपनी निष्क्रियता के माध्यम से अंतिम रूप ले चुका था।” 2006 से 2016 तक कंपनी की एक दशक की चुप्पी और बिना किसी आपत्ति के मुआवजे की स्वीकृति उसके दावे के लिए घातक साबित हुई।
निर्णय और निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। अपने निष्कर्ष में, पीठ ने कहा, “औद्योगिक संस्थाओं को ऐसी मुकदमेबाजी से बहाली का लाभ उठाने की अनुमति देना, जिसमें उन्होंने भाग नहीं लेने का फैसला किया, एक अवांछनीय मिसाल कायम करेगा… यह न केवल उपचारात्मक राहत की लक्षित प्रकृति को कमजोर करेगा, बल्कि इस मौलिक सिद्धांत को भी कमजोर करेगा कि कानूनी लाभ निष्क्रिय अवसरवादिता से नहीं, बल्कि उपचारों की सक्रिय खोज से प्राप्त होते हैं।”
कंपनी के भूमि बहाली के दावे को खारिज करते हुए, कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- शांति सेरामिक्स को तीन महीने के भीतर भूमि से अपनी शेष संरचनाओं, संयंत्र और मशीनरी को हटाने की अनुमति है।
- वैकल्पिक रूप से, कंपनी राज्य से संपत्ति की नीलामी का अनुरोध कर सकती है, जिसकी आय खर्चों में कटौती के बाद कंपनी को मिलेगी।
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर हटाए गए matériaux के salvage value को घटाकर संरचनाओं के लिए मुआवजे की गणना करेगा, लेकिन कंपनी को किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जाएगी।
- पश्चिम बंगाल सरकार भूमि का नए सिरे से सीमांकन करेगी और उसका कब्जा वापस लेगी।