उप्र: आयुष कॉलेजों में दाखिले में घोटाले की जांच करेगी सीबीआई

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खण्डपीठ की सिंगल बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुष कालेजों के दाखिले में प्रकाश में आये फर्जीवाड़ा की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता डा. ऋतु गर्ग ने बीते दिनों अपनी जमानत के लिए याचिका लगायी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने डा. ऋतु को सशर्त जमानत दे दी। आदेश में आगे जस्टिस राजीव सिंह ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई लगाने और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी व उस समय के शासन स्तर के अधिकारी की भूमिका की जांच करने के लिए भी आदेशित किया।

READ ALSO  14 वर्ष के नाबालिग लड़के और 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी को कोर्ट ने वैध करार दिया

ज्ञातव्य हो कि बीते वर्ष 2022 में आयुष काॅलेजों के दाखिले में फर्जीवाड़ा की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद विभाग के तत्कालीन निदेशक प्रो.एसएन सिंह और प्रभारी अधिकारी शिक्षा उमाकांत यादव को निलम्बित कर दिया था। वहीं प्रभारी अधिकारी मोहम्मद वसीम और संयुक्त निदेशक विजय कुमार के विरुद्ध विभाग की जांच के निर्देश दिये थे।

Video thumbnail

अभी तक उक्त मामले की जांच यूपी एसटीएफ के हाथ में रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के दाखिले में फर्जीवाड़ा की जांच को सीबीआई से कराने की संस्तुति की थी।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles