₹60 करोड़ ठगी मामले में शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अर्जी वापस ली; बॉम्बे हाईकोर्ट 17 नवंबर को एलओसी याचिका पर करेगा सुनवाई

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर अपनी अर्जी वापस ले ली है, क्योंकि उनकी यात्रा की योजना अमल में नहीं आ सकी। शेट्टी और उनके पति व्यवसायी राज कुंद्रा पर ₹60 करोड़ की ठगी का आरोप है।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकलद की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान शेट्टी की ओर से अधिवक्ता निर्जन मुंदरगी ने कहा:

“जब भी वह और उनके पति भविष्य में यात्रा करना चाहेंगे तो वे नई अर्जी दाखिल करेंगे। फिलहाल वह इस अर्जी पर जोर नहीं दे रही हैं।”

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यह मामला शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनका आरोप है कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच शेट्टी और कुंद्रा ने उन्हें उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्रा. लि. में ₹60 करोड़ निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस धनराशि का उपयोग उन्होंने निजी लाभ के लिए किया।

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इसके बाद दंपति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित करने की मांग की थी। साथ ही अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पेशेवर कामकाज और एक अवकाश यात्रा के लिए विदेश जाने की अनुमति भी मांगी थी।

पहली सुनवाई में पीठ ने कहा था कि जब दंपति ठगी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं तो उन्हें अवकाश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि वे ₹60 करोड़ जमा करने को तैयार हों तो ही उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है।

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शेट्टी ने अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। अदालत ने उनसे आमंत्रण पत्र या समझौता प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने बताया कि अनुमति मिलने से पहले कोई औपचारिक समझौता संभव नहीं है।

मुंदरगी ने यह भी कहा था कि शेट्टी और कुंद्रा दोनों ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ में हाजिर भी हुए हैं।

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अदालत ने शेट्टी की अर्जी वापस लेने को दर्ज कर लिया और दंपति की एलओसी निलंबन संबंधी याचिका की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।

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