अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति कारोबारी राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज 60 करोड़ रुपये की ठगी के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
युगल ने न केवल प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की गुहार लगाई है, बल्कि अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि सुनवाई के दौरान पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।
यह याचिकाएं सोमवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकद की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तय की।
शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन बाद में इस राशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।
अपनी याचिकाओं में शेट्टी और कुंद्रा ने दावा किया है कि प्राथमिकी “झूठे और तोड़े-मरोड़े तथ्यों” के आधार पर दर्ज की गई है और इसे “पैसे उगाहने की दुर्भावनापूर्ण और गलत मंशा से” दायर किया गया है।
शेट्टी ने कहा कि वह कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं थीं और बहुत सीमित अवधि के लिए इससे जुड़ी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विवाद नागरिक और संविदात्मक प्रकृति का है, जो एक असफल व्यावसायिक उपक्रम और निवेश हानि से उत्पन्न हुआ है।
दंपति ने कंपनी के पतन का कारण “अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों” को बताया, विशेष रूप से नवंबर 2016 की नोटबंदी, जिसने नकद आधारित कारोबार को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
याचिका में कहा गया है, “जो नुकसान हुआ वह केवल व्यापारिक हानि थी, किसी भी धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश का परिणाम नहीं।”
अब यह मामला 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई के लिए आएगा, जब अदालत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध पर विचार करेगी।




