प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में अवैध भूमि कब्जा कर 260 करोड़ रुपये कमाए।
ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी ने 260 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है जो “अपराध की आय” का उपयोग करके खरीदी गई थीं।
इस बीच, शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर के वकील ने सोमवार को अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि ईडी द्वारा उनके बैंक खाते की कुर्की के बाद उनकी पत्नी वित्त की कमी से पीड़ित हैं।
हालांकि, ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत को सूचित किया कि आलमगीर का बैंक खाता एजेंसी द्वारा जब्त नहीं किया गया है, जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले से ही संदेशखाली में अवैध भूमि कब्जा, जबरन वसूली और महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच कर रही है।
हालाँकि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।