एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समान इरादे से जुड़े अपराधों में लगी चोटों की गंभीरता सजा में नरमी का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने के.बी. विजयकुमार (आरोपी संख्या 2) को धारा 326 आईपीसी के तहत खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया और उसे कर्नाटक राज्य बनाम बट्टेगौड़ा एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 1694/2014 के मामले में दो साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा: “सामान्य इरादा क्षण की गर्मी में उत्पन्न हो सकता है, और इसकी उपस्थिति प्रत्येक भागीदार द्वारा पहुंचाई गई चोट की डिग्री की परवाह किए बिना आनुपातिक दंड की मांग करती है।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 18 सितंबर, 1999 को मैसूर में भूमि स्वामित्व को लेकर पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) और आरोपी, जो करीबी रिश्तेदार हैं, ने एक जमीन के टुकड़े की बिक्री को लेकर बहस की। विवाद बढ़ता गया, जिससे हिंसक हमले हुए।
– आरोपी नंबर 3 (के.बी. जयकुमार उर्फ सुरेश) ने शिकायतकर्ता पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसमें आंतें भी शामिल हैं।
– आरोपी नंबर 2 (के.बी. विजयकुमार) ने शिकायतकर्ता के बेटे (पीडब्लू 7) पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके हाथ में चोटें आईं।
– आरोपी नंबर 2 और 3 के पिता आरोपी नंबर 1 (बट्टेगौड़ा) पर पीड़ितों को रोककर हमले में सहायता करने का आरोप था।
ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 और 341 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें छह साल की सज़ा सुनाई। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2012 में आंशिक रूप से अपील स्वीकार की:
– आरोपी नंबर 1 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
– आरोपी नंबर 2 की सजा को धारा 324 आईपीसी में घटा दिया गया, और उसकी सजा को पहले से ही काटी गई अवधि (16 दिन) तक घटा दिया गया।
– आरोपी नंबर 3 की सजा को घटाकर दो साल की सज़ा कर दिया गया, जबकि धारा 326 आईपीसी के तहत उसकी सजा को बरकरार रखा गया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. धारा 34 आईपीसी (सामान्य इरादा) का अनुप्रयोग:
– क्या आरोपी नंबर 2 और 3 की समन्वित कार्रवाइयों ने बिना किसी पूर्व योजना के भी गंभीर नुकसान पहुंचाने के साझा इरादे को प्रदर्शित किया।
2. सजा में कमी की उपयुक्तता:
– क्या हाईकोर्ट द्वारा आरोपी नंबर 2 की सजा को धारा 326 (गंभीर चोट) से धारा 324 (साधारण चोट) में बदलना उचित था, जो कि चोटों की सापेक्ष गंभीरता पर आधारित था।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को आंशिक रूप से पलट दिया, जिसमें अभियुक्त संख्या 2 को धारा 326 आईपीसी के तहत कठोर सजा बहाल कर दी गई। न्यायालय ने कहा:
– समान इरादे पर: धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला देते हुए, पीठ ने पुष्टि की कि “किसी घटना के दौरान समान इरादा तुरंत उत्पन्न हो सकता है” और इसके लिए पूर्वचिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। खतरनाक हथियारों से लैस अभियुक्त संख्या 2 और 3 की कार्रवाइयों ने नुकसान पहुंचाने के लिए समन्वित इरादे को दर्शाया।
– सजा पर: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटों की सापेक्ष गंभीरता आईपीसी की धारा 34 के तहत उनके सामूहिक कार्यों की दोषसिद्धि को कम नहीं करती है। दोनों अभियुक्त गंभीर चोटों के लिए समान रूप से जिम्मेदार थे।
न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 2 को अभियुक्त संख्या 3 को दी गई सजा के बराबर दो साल की सज़ा सुनाई, साथ ही ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया।
मुख्य अवलोकन
– समान इरादा और जवाबदेही:
“भले ही हमलावर बिना किसी पूर्व योजना के आए हों, लेकिन घटना के दौरान उनकी समन्वित कार्रवाई से मन की एकता स्थापित होती है।”
– अपराधों की गंभीरता:
“चोट की गंभीरता सामान्य इरादे से काम करने वाले आरोपी की दोषसिद्धि को नकार नहीं सकती।”
– सजा में समानता:
“आरोपी नंबर 2 की सजा को कमतर अपराध में बदलना आनुपातिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर करता है।”
प्रतिनिधित्व
– कर्नाटक राज्य के लिए: अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रतीक के. चड्ढा, श्री वी.एन. रघुपति और अन्य के साथ।
– प्रतिवादियों के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री किरण सूरी, डॉ. श्रीमती विपिन गुप्ता और एक टीम द्वारा समर्थित।