अलग-अलग जांच से काउंटर-केस में न्याय का उल्लंघन होता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने की, ने जांच प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए दो काउंटर-केस में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि न्याय को बनाए रखने और वास्तविक हमलावर की पहचान करने के लिए एक ही जांच अधिकारी को दोनों मामलों और काउंटर-केस को संभालना चाहिए।

पृष्ठभूमि

मामला याचिकाकर्ता मथन कुमार और मुरलीधरन के बीच भूमि विवाद से जुड़ा था। 17 मई, 2023 को तनाव बढ़ गया, जब मथन कुमार ने कथित तौर पर फेसबुक पर वास्तविक शिकायतकर्ता दिनेश कुमार के बारे में अपमानजनक सामग्री पोस्ट की। अगले दिन, एक विवाद हुआ, जिसके दौरान मथन कुमार पर मौखिक रूप से गाली देने और दिनेश कुमार पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया गया।

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दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप दो प्राथमिकी दर्ज की गईं:

– अपराध संख्या 83/2023: दिनेश कुमार द्वारा मथन कुमार के खिलाफ दायर किया गया।

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– अपराध संख्या 142/2023: मथन कुमार द्वारा दिनेश कुमार और चार अन्य के विरुद्ध दायर किया गया।

जांच के पश्चात, इन मामलों को निम्न रूप में दर्ज किया गया:

– एस.टी.सी. संख्या 83/2023: मथन कुमार के विरुद्ध।

– एस.टी.सी. संख्या 478/2024: दिनेश कुमार और अन्य के विरुद्ध।

जांच अलग-अलग अधिकारियों द्वारा की गई, जो कार्यवाही को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की चुनौती का सार थी।

कानूनी मुद्दे

प्राथमिक कानूनी मुद्दा प्रति-मामलों की जांच के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने टी. बालाजी और अन्य बनाम राज्य (2024-2-एल.डब्ल्यू. (सीआरएल.) 175) में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित मिसाल का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि एक ही घटना से उत्पन्न प्रति-मामलों की जांच एक ही अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित किया जा सके और वास्तविक हमलावर की पहचान की जा सके।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अलग-अलग अधिकारियों द्वारा की गई दोहरी जांच ने प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर किया और पक्षपातपूर्ण तथा यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र दाखिल किए।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि प्रति-मामलों की जांच के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। उन्होंने टिप्पणी की:

“वास्तविक हमलावर का पता लगाने के लिए एक ही जांच अधिकारी को दोनों मामलों और प्रति-मामलों को संभालना चाहिए। अलग-अलग जांच न्याय के मूल सिद्धांत को कमजोर करती है और पुलिस रिपोर्ट को यांत्रिक तरीके से दाखिल करने की ओर ले जाती है।”

– न्यायालय ने अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी की भी आलोचना की, इस बात पर जोर देते हुए कि यह दृष्टिकोण जांच की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और निष्पक्षता को खतरे में डालता है।

निर्णय

न्यायालय ने दोनों मामलों-एसटीसी संख्या 83/2023 और एसटीसी संख्या 478/2024- में कार्यवाही को रद्द कर दिया क्योंकि जांच स्थापित कानूनी मानदंडों के उल्लंघन में की गई थी। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने रेखांकित किया कि प्रक्रियात्मक चूक के कारण दोनों मामलों में दायर की गई रिपोर्ट अवैध थी।

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निर्णय में निष्कर्ष निकाला गया: “प्रति-मामलों में दोहरी जांच न्याय का उल्लंघन करती है। जांच समग्र होनी चाहिए और इसका उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना होना चाहिए, न कि यांत्रिक रूप से रिपोर्ट दाखिल करना।”

प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता (मथन कुमार): अधिवक्ता आर. करुणानिधि।

– प्रतिवादी 1 (पुलिस निरीक्षक, कलुगुमलाई): सरकारी अधिवक्ता बी. थंगा अरविंद।

– प्रतिवादी 2 (दिनेश कुमार): अधिवक्ता आर. आनंद, पी.एस. सरवनन द्वारा सहायता प्राप्त।

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