मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की उस अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। मूल रूप से बुधवार को होने वाली सुनवाई बालाजी के अधिवक्ता गौतमन के अनुरोध पर 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. शिवगनम की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद स्थगन दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. एली की देखरेख में चल रहे इस मामले में मुकदमा शुरू हो गया है और अभियोजन पक्ष के गवाह से पूछताछ की जा रही है। 22 अगस्त को जिरह के साथ मुकदमा जारी रहेगा।
स्थगन के बावजूद, पीठ ने कहा कि चल रहा मुकदमा निर्धारित समय पर आगे बढ़ सकता है।
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सेंथिल बालाजी को 14 जून, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि पिछली AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़ा था। अपील का नतीजा उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।