सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव की तारीख 20 मई तय करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया कि इस बार सचिव का पद केवल महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण कार्यकारिणी समिति में पहले से लागू एक-तिहाई महिला आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि चुनाव 2024 में अंतिम रूप दी गई मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे। जिन वकीलों की पात्रता 28 फरवरी, 2025 तक सुनिश्चित हो गई है, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि मतदान के बाद 21 मई को मतगणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल. नागेश्वर राव की रिपोर्ट को एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया। उन्हें बार एसोसिएशन के उप-नियमों में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा।
हालांकि, पीठ ने संकेत दिया कि इस चुनाव में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो रहा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “इस चुनाव के लिए हम पूर्व की परंपरा के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भविष्य के चुनावों में हमें यह समझने में सहायता चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के बार चुनाव एक ही दिन क्यों नहीं हो सकते।”
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष पहली बार बार एसोसिएशन के चुनावों में महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था। यह मॉडल दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की जिला अदालतों, बेंगलुरु और देश के अन्य बार संघों द्वारा भी अपनाया गया है।