सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाला ने SCBA 2025 चुनाव परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मतदान में गड़बड़ी के लगाए आरोप

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के बाद, सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाला ने चुनाव परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाला, जो 2023-2024 कार्यकाल के दौरान SCBA के अध्यक्ष रहे, ने मतदान में गड़बड़ी और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं।

यह मामला आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया। अग्रवाला ने दलील दी कि इस चुनाव में लगभग 200 अतिरिक्त वोट अवैध रूप से डाले गए हैं।

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल विशेष पीठ द्वारा ही सुना जा सकता है, जिसमें वे स्वयं और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल होंगे — वही पीठ जो पहले से SCBA चुनाव से जुड़े मामलों की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा, “स्पेशल बेंच का इंतजार कीजिए… देखिए जस्टिस विश्वनाथन कब बैठते हैं, मैं उसी हफ्ते बैठूंगा। आज लिस्टिंग का सवाल ही नहीं है। कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”

डॉ. अग्रवाला, जिन्हें 683 वोट मिले, ने आरोप लगाया कि “एक ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष बनने का पात्र नहीं है” को विजेता घोषित कर दिया गया है। इस चुनाव में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने 1,047 वोट प्राप्त कर चौथी बार SCBA अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।

अपनी याचिका में अग्रवाला ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी ने विकास सिंह के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि जितने वोट पड़े, वे चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी बैलेट पेपर और पर्चियों की कुल संख्या से अधिक हैं।

READ ALSO  दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका का विरोध किया

अग्रवाला ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुईं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विकास सिंह ने प्रचार की निर्धारित समय सीमा के बाद भी ईमेल भेजकर आचार संहिता का उल्लंघन किया।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अगर हमें संतोष हुआ, तो हम चुनाव को रद्द कर देंगे। याचिका दाखिल कीजिए, प्रतिवादी को कॉपी दीजिए, और हलफनामे के साथ समर्थन कीजिए।”

READ ALSO  एलएलबी छात्रों के लिए अच्छा अवसर- भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग में इंटर्नशिप के लिए अभी आवेदन करें
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles