सुप्रीम कोर्ट ने WFI चुनावों पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) चुनावों पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

पीठ ने कहा, “हमें इस पर विचार क्यों करना चाहिए? आप अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय उच्च न्यायालय जाएं, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुना है। इसलिए, हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।”

Video thumbnail

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश: पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से MGNREGA योजना लागू करे केंद्र सरकार
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles