सुप्रीम कोर्ट ने वीरापन के सहयोगी ज्ञानप्रकाश को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वन तस्कर वीरापन के सहयोगी ज्ञानप्रकाश की अंतरिम जमानत बढ़ा दी, जिसे कर्नाटक में 1993 के पलार विस्फोट में शामिल होने के लिए सख्त टाडा के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें लगभग दो दर्जन पुलिसकर्मियों और वनकर्मियों की जान चली गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ज्ञानप्रकाश को दी गई राहत के अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया।

27 साल से जेल में बंद ज्ञानप्रकाश (63) को उनकी पत्नी सेल्वा मैरी द्वारा दायर याचिका पर स्वास्थ्य आधार पर 28 नवंबर, 2022 को अंतरिम जमानत दी गई थी।

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उनके वकील ने पीठ को सूचित किया कि वह जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं।

कर्नाटक सरकार की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि उनकी हालत को देखते हुए राज्य ने ज्ञानप्रकाश को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया है और इसके लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि टाडा के दोषियों की सजा माफ करने पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाता है।

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पीठ ने केंद्र की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस संबंध में निर्देश लेने को कहा.

ज्ञानप्रकाश कर्नाटक के चामराजनगर जिले के मार्टल्ली गांव के रहने वाले हैं और उन पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत विस्फोट के लिए वीरापन और अन्य के साथ मामला दर्ज किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने 2001 में उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन 2014 में शीर्ष अदालत ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

अक्टूबर, 2004 में वीरापन की हत्या कर दी गई।

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