सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शादी, तलाक, विरासत और गुजारा भत्ता जैसे विषयों को नियंत्रित करने वाले धर्म और लिंग-तटस्थ समान कानूनों को बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संसद को “कानून बनाने” का निर्देश नहीं दे सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर ध्यान दिया कि यह मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिकाओं सहित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा, “यह मुद्दा विशेष रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और संसद (कानून बनाने के लिए) को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।”
पीठ कई तरह के मुद्दों पर एक समान धर्म और लिंग-तटस्थ कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
उपाध्याय ने तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत, रखरखाव, विवाह की आयु और गुजारा भत्ता के लिए धर्म और लिंग-तटस्थ समान कानूनों को बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए पांच अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।