सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘उमा देवी’ के फैसले का लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है: कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (2006) में अपने पहले के फैसले के गलत इस्तेमाल की आलोचना करते हुए तदर्थ या संविदात्मक शर्तों पर कार्यरत लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने जग्गो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील संख्या ____ वर्ष 2024) में अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के कर्मचारियों को बहाल करने और उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया गया।

न्यायालय ने पाया कि उमा देवी, एक ऐतिहासिक फैसला जो पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया था, का इस्तेमाल लंबे समय से आवश्यक भूमिकाओं में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण के उचित दावों को नकारने के लिए किया जा रहा था।

मामले की पृष्ठभूमि

Play button

अपीलकर्ता- श्रीमती। जग्गो और तीन अन्य ने एक दशक से लेकर लगभग दो दशकों तक सीडब्ल्यूसी में सेवा की थी। शुरू में अंशकालिक और तदर्थ शर्तों पर नियुक्त किए गए, उनकी भूमिकाओं में झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना, बागवानी करना और सीडब्ल्यूसी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अन्य रखरखाव कार्य शामिल थे।

2018 में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा नियमितीकरण के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद, उनकी सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति की संविदात्मक प्रकृति और उमा देवी पर निर्भरता का हवाला देते हुए इस बर्खास्तगी को बरकरार रखा। राहत से वंचित श्रमिकों ने इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

READ ALSO  Writ Petition Against Armed Forces Tribunal Orders Maintainable in HC- SC Overrules Major General Judgment

कानूनी मुद्दे

1. उमा देवी फैसले का गलत इस्तेमाल:

मुख्य तर्क उमा देवी फैसले की गलत व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता रहा। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय का उद्देश्य पिछले दरवाजे से अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि आवश्यक कार्य करने वाले लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करना।

न्यायालय ने कहा, “अपीलकर्ताओं का काम छिटपुट या आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक दशक से अधिक समय तक अभिन्न और निरंतर था। इस तरह की नियुक्ति को ‘अस्थायी’ करार देना और साथ ही उन्हीं कर्तव्यों को आउटसोर्स करना प्रतिवादियों के रुख में अंतर्निहित विरोधाभास को दर्शाता है।”

2. नियुक्ति और कर्तव्यों की प्रकृति:

न्यायालय ने प्रतिवादी के इस दावे को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं की भूमिकाएं अंशकालिक और आकस्मिक थीं। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा,

“लंबे समय तक प्रतिदिन किए जाने वाले सफाई, धूल झाड़ना और रखरखाव के कार्य न तो छिटपुट हैं और न ही तदर्थ। वे किसी भी कार्यालय के कामकाज के लिए अपरिहार्य हैं और नियमित पदों के समान हैं।”

3. प्राकृतिक न्याय से इनकार:

अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समाप्ति पत्रों में पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण का अभाव था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने जोर दिया,

“यहां तक ​​कि संविदा कर्मचारियों को भी उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, खासकर जब उनके पास दशकों तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड हो।”

4. भेदभावपूर्ण व्यवहार:

प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि कम अवधि वाले या कम योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका बहिष्कार मनमाना भेदभाव है। न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई, यह देखते हुए कि प्रतिवादी विभाग नियमितीकरण के समान मानकों को लागू करने में विफल रहा है।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के लिए सेवा से निष्कासन को बरकरार रखा

5. शैक्षिक योग्यता:

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं थी। न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा,

“अपीलकर्ताओं के लंबे कार्यकाल के दौरान कभी लागू नहीं की गई शैक्षिक योग्यता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उनका लगातार प्रदर्शन उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।”

6. नीतिगत ढाल के रूप में आउटसोर्सिंग:

प्रतिवादियों ने न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं के कार्यों को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। न्यायालय ने पाया कि यह कार्रवाई कर्तव्यों की बारहमासी प्रकृति और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को प्रदर्शित करती है।

फैसले में कहा गया, “आउटसोर्सिंग की आड़ में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से बदलना भूमिकाओं की आवश्यकता को उजागर करता है, जबकि प्रतिवादियों की सद्भावनापूर्ण मंशा की कमी को उजागर करता है।”

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

पीठ ने कई सख्त निर्देश जारी किए:

1. बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करना:

कोर्ट ने 2018 में जारी बर्खास्तगी के आदेशों को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए उन्हें अमान्य कर दिया।

2. बहाली और नियमितीकरण:

अपीलकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया। संगठन में उनके लंबे, निर्बाध और अपरिहार्य योगदान को मान्यता देते हुए उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना था।

READ ALSO  COVID19 मुआवजे के झूठे दावे दंडनीय हैं, SC ने चार राज्यों में कुछ सैम्पल आवेदनों की जाँच करने का निर्देश दिया

3. सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:

जबकि कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया, उसने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए सेवा की निरंतरता के लिए बीच की अवधि को गिना जाए।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

निर्णय निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भरा हुआ था:

“‘अस्थायी’ या ‘अनुबंधित’ जैसे लेबल दशकों से किए गए कार्य की मूल प्रकृति को खत्म नहीं कर सकते।”

“रोजगार का सार इसकी प्रारंभिक शर्तों में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और अपरिहार्य कर्तव्यों की वास्तविकता में निहित है।”

“आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि वे रोजगार में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करें, खासकर जब काम की प्रकृति स्वाभाविक रूप से नियमित हो।”

न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ (2024) में अपने हाल के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दोहराया गया कि नियुक्ति के समय प्रक्रियात्मक चूक कर्मचारियों को निरंतर सेवा के माध्यम से अर्जित उनके मूल अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित नहीं कर सकती।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles