तेलंगाना में राज्य विधि अधिकारियों की बर्खास्तगी का मामला: सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा सुनवाई

एक अहम कानूनी घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पूर्व भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार द्वारा नियुक्त राज्य विधि अधिकारियों की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर 5 मई को सुनवाई निर्धारित की है। यह मामला तब उठा जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन अधिकारियों को पद से हटा दिया।

विवाद की शुरुआत जून 2024 में हुई, जब हाल ही में निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने उन विधि अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया, जिन्हें पूर्ववर्ती BRS सरकार ने नियुक्त किया था। यह फैसला नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद लिया गया, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और अपने कानूनी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी।

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इन बर्खास्त अधिकारियों, जिनमें येंदला प्रदीप प्रमुख हैं, ने अपनी सेवा समाप्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह निर्णय राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि सरकार बदलने से राज्य की संवैधानिक पहचान नहीं बदलती और इस आधार पर सेवा समाप्ति अनुचित है।

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इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के विवेकाधिकार पर आधारित थी, और इनकी सेवाएं एक महीने की नोटिस अवधि या समकक्ष मानदेय देकर समाप्त की जा सकती हैं क्योंकि ये नियुक्तियां संविदा आधारित थीं, न कि किसी नियमित चयन प्रक्रिया के तहत।

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17 अप्रैल को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने के बाद सुनवाई को 5 मई के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय उन नए मुद्दों के आधार पर लिया जो बहस के दौरान सामने आए।

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