सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ 11 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी।
5 मार्च को पारित एक आदेश में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहाँ को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। .
इसके खिलाफ, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की और कहा कि जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया था और यह कानून के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ उठाने के उसके अधिकार को कुंठित करता है।
मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो बार उल्लेख किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी है।